नतीजों के साथ नगरीय निकाय चुनाव 2025 की इतिश्री, चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता भी शून्य घोषित
मतगणना और परिणाम जारी होने के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव 2025 की इतिश्री हो चुकी है। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को भी शून्य घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इस संबंध में अधिकृत आदेश जारी कर दिए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-54-01/तीन (दो)/न.पा./ समय अनूसूची/2025/3236 दिनांक 20.01.2025 के अनुसार नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन 2025 संपन्न कराने के लिए समय अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया। दिनांक 15 फरवरी 2025 को मतगणना संपन्न हो चुकी है।
अतः नगर पालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) के आम चुनाव से संलग्न अनुसूची (कार्यक्रम) में महापौर/अध्यक्ष एवं नगर पंचायत) के पार्षदों के पदों के निर्वाचन के समय, उप-चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात परिशिष्ट-I एवं II के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आदर्श आचार संहिता को शून्य एवं शून्य घोषित किया जाता है।