ळकोरबा। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पाली का पत्र 28.07.2025 प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार ग्रामवासी, ग्राम पंचायत धौराभांठा द्वारा प्राथमिक शाला गोकनई, वि.खं. पाली के सहायक शिक्षक एलबी अर्जुन कुमार चौबे और प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम के विरुद्ध समय पर कक्षा में उपस्थित नहीं होने, मोबाईल पर बिजी रहने एवं बच्चों से अन्य कार्य कराने के संबंध में शिकायत किया गया है।

तत्संबंध में तहसीलदार हरदीबाजार द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्रामवासियों के बयान, बच्चों के शैक्षणिक स्तर एवं शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के रजिस्टर के अवलोकन के आधार पर श्री अर्जुन चौबे के विरूद्ध की गई शिकायत सही पाए जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।
उपरोक्तानुसार श्री अर्जुन कुमार चौबे सहा.शि.एल.बी. शा.प्रा.शाला गोकनई, वि.खं. पाली द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 की नियम 3 का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत भविष्य में गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी के साथ इनका एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाता है।
जिला




