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ITR: वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाई गई income tax रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, अब 31 अक्टूबर नहीं, 10 दिसंबर तक वक्त

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अगर आप तय समय में ITR फाइल करने के लिए परेशान हैं तो राहत की सांस ले सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अवधि में एक बार फिर से वृद्धि कर दी है। अब 31 अक्टूबर नहीं, आपके पास अपना ITR फाइल करने के लिए 10 दिसंबर तक वक्त है।

नई दिल्ली(29 अक्टूबर 2025)। सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के तहत आंकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 करने का निर्णय लिया है।


वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की ओर से 29 अक्टूबर बुधवार को वी. Rajitha, आयकर आयुक्त (मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि इस संबंध में एक औपचारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 करने का निर्णय लिया है, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में 31 अक्टूबर 2025 है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पिछले वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्दिष्ट तिथि’, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में, जो मूल रूप से 30 सितंबर, 2025 को देय थी, को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उक्त ‘निर्दिष्ट तिथि’ को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 करने का निर्णय लिया है।

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