कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के संबंध में औद्योगिक महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। नए निर्देश के अनुसार अफसरों को 51.8% की संशोधित दर पर आईडीए का भुगतान किया जाएगा। यह नई दर 01.10.2025 की तिथि से लागू और देय होगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के उप सचिव द्वारा 29.10.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि…,
दिनांक 08.08.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीआईएल/सीएसए(पीसी) वेतन संशोधन 2017/2972 की मद संख्या V के अनुसार, 01.01.2017 को तिमाही सूचकांक औसत 277.33 अंक से ऊपर मूल्य वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ता देय है।
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के उप सचिव द्वारा जारी दिनांक 29.10.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या W-02/0037/2025-EWC)/(WC)/FTS-14505 के अनुसार और डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुलग्नक-III(बी) के संदर्भ में, जिसमें सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय आईडीए की दरें इंगित की गई हैं, 2017 के वेतनमानों के बाद सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय आईडीए की दरें संशोधित की गई हैं, निम्नानुसार हैं:
आईडीए दर को संशोधित कर 51.8% कर दिया गया है, जो 01.10.2025 से देय है।
उपरोक्त संशोधित आईडीए दर @ 51.8% प्रभावी 01.10.2025 उन आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है।






