Home छत्तीसगढ़ आवासीय कॉलोनी में अनधिकृत कब्जे पर SECL प्रबंधन सख्त, बेदखली व हर्जाना...

आवासीय कॉलोनी में अनधिकृत कब्जे पर SECL प्रबंधन सख्त, बेदखली व हर्जाना वसूली की दी चेतावनी

SECL गेवरा क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों पर कसा शिकंजा, बिना आवंटन रह रहे व्यक्ति को 3 दिन का कारण बताओ नोटिस

गेवरा/कोरबा। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के गेवरा क्षेत्र में कंपनी की संपत्तियों व आवासीय क्वार्टरों पर अवैध रूप से काबिज कब्जाधारियों के खिलाफ प्रबंधन ने सख्त रुख अपना लिया है गेवरा क्षेत्र प्रबंधन द्वारा कॉलोनियों में अनुशासन बनाए रखने और अनधिकृत कब्जे हटाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई है।

इसी क्रम में SECL गेवरा क्षेत्र के कार्मिक मानव संसाधन विभाग द्वारा ऊर्जा नगर स्थित क्वार्टर नंबर B1 टाइप में अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है ।

प्रबंधन द्वारा जारी पत्र क्र. एसईसीएल/मप्र/गेवराक्षेत्र/कार्मिक/2026/1340 में स्पष्ट किया गया है कि अनावेदक SECL का कर्मचारी न होने के बावजूद बिना किसी वैध आवंटन या सक्षम अधिकारी की अनुमति के कंपनी के क्वार्टर में निवास कर रहा है जो कि गृह आवंटन नियमों का गंभीर उल्लंघन है ।

नोटिस की मुख्य बातें व दी गई चेतावनी

01. 3 दिनों का अल्टीमेटम:- अनावेदक को नोटिस मिलने के 03 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण व वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है ।

02. बेदखली की कार्रवाई:- समय-सीमा में जवाब न देने या स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर बिना किसी अग्रिम सूचना के क्वार्टर खाली कराने की बेदखली (Eviction) कार्रवाई की जाएगी ।

03. हर्जाना वसूली:- अनधिकृत कब्जे की पूरी अवधि का नियमानुसार दंडात्मक शुल्क व हर्जाना भी वसूला जाएगा ।

SECL प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी विभागीय आवासों पर अवैध कब्जा करने वाले बाहरी तत्वों के खिलाफ इसी तरह कठोर कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाए जाते रहेंगे l

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here