कोरबा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र क्रय और जमा करने का सिलसिला जारी है। सोमवार 27 जनवरी तक की स्थिति में नगर निगम कोरबा में महापौर पद पर 4 और पार्षद पद के लिए 124 समेत कुल 128 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कराया है।
उधर प्रशासन की प्रक्रिया भी जारी है। कलेक्टर अजीत वसंत ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए प्रति सप्ताह आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन को आगामी आदेश तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पूर्व में जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण करने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है।
भ्रामक समाचारों पर रखी जाएगी कड़ी नजर
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष अजीत वसंत के दिशा-निर्देशन में जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन हेतु आचार सहिंता के प्रभावशील होने के साथ ही
जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की कामकाज प्रकिया सक्रिय रूप से प्रारंभ हो गया है। इस हेतु तीन अलग-अलग इकाई प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाया गया है।
नगरीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों तथा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने वाले पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। प्रतिदिन प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के साथ विज्ञापनों पर सतत निगरानी रखने के साथ अखबारों के कतरन, स्क्रीन शॉट और विजुअल संग्रहित किए जाएंगे। इसी प्रकार भ्रामक विज्ञापनों एवं समाचारों पर भी नजर रखते हुए कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है। नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के लिए गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सतत मानिटरिंग की जाएगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा। अलग-अलग इलेक्ट्रानिक चैनलों में यदि एक ही तरह के फोटो और मैटर लगातार एक ही अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचारित हो तो ऐसे समाचार प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे सभी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में शामिल होंगे तथा उसका खर्च संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जायेगा। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा।
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