तय नियमों के तहत हो रहा सोनालिया पुल व रेलवे फाटक के पास RUB का निर्माण : DMF परियोजना समन्वयक

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जिला प्रशासन ने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत को निराधार करार दिया है। जिला खनिज संस्थान न्यास के परियोजना समन्वयक का कहना है कि आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोनालिया पुल व रेलवे फाटक के पास नियमानुसार RUB का निर्माण कराया जा रहा है।


 

कोरबा। पूर्व मंत्री श्री कंवर द्वारा संजय नगर नहर मार्ग (कथित तौर पर प्रचलित सोनालिया पुल) के पास बनने वाले अंडर ब्रिज में DMF से 80 करोड रूपए का नियम विरूद्ध आबंटन करने संबंधी शिकायत के सम्बंध में परियोजना समन्वयक जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा ने बताया कि पुल तथा रेलवे फाटक के पास मार्ग में हैवी ट्रैफिक की नियमित समस्या के कारण क्षेत्र की आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण स्वीकृत किए जाने की मांग की गई थी।


खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 22 ( 3 ) (क) अनुसार सेक्टर भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़कों, पुलों, रेलमार्गों, जलमार्गों, विमान पत्तनों, औद्योगिक पार्कों/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने का नियम है। उक्त नियमानुसार ही शासी परिषद की बैठक दिनांक 02 फरवरी 2024 में अनुमोदन उपरांत सेक्टर भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत चांपा – गेवरा रेल लाईन के लेवल क्रासिंग सीजी 28 में सुनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू.बी. का निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 30,96,89,000/- स्वीकृत किया गया है, न कि 80 करोड़ । उक्त राशि में से 15,48,44,500/- जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा तथा राशि 15,48,44,500/- रेल्वे विभाग (दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे) के द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार नियमानुसार ही शासी परिषद की बैठक 18 जुलाई 2024 में अनुमोदन उपरांत सेक्टर-भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत चांपा गेवरा रेल लाईन के लेवल क्रासिंग सीजी 28 में सोनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू. बी. के निर्माण में प्रभावित परिसम्पत्तियों / संरचनाओं का मूल्यांकन राशि हस्तांतरित करने बाबत् राशि रूपये 3,33,73,737/- की स्वीकृति डीएमएफ से की गई है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 27, 28, 29 एवं 30 के आधार पर ही प्रतिकर का भुगतान किया गया। तदानुसार जिला खनिज संस्थान न्यास तथा शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुरूप ही उपयुक्त कार्यो के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार ननकी राम कंवर के द्वारा समाचारों में प्रकाशित उक्त शिकायत मनमाना तथा निराधार होने से खंडन किया जाता है।


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Aakash Pandey

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