स्थानांतरित कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है, कि वे अपने वर्तमान कार्यस्थल से कार्यमुक्त पत्र लेने के बाद अपने स्थानांतरित क्षेत्र के महाप्रबंधक को अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन, सीएमपीएफ नंबर, एनईआईएस नंबर, जन्मतिथि एवं पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करें। कार्यालय आदेश में यह भी कहा गया है कि चूंकि यह स्थानांतरण उपरोक्त कर्मचारियो के अनुरोध के आधार पर किया जाता है, इसलिए यह स्थानांतरण “अनुरोध स्थानांतरण” माना जाएगा और इसे तदानुसार विनियमित किया जायेगा।
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