सूदखोरी का आरोप: कोरबा SP से व्यापारी की गुहार- चुकता कर दिया उधार, फिर भी मैं भयादोहन और धमकी का शिकार


कोरबा। शहर का एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों का व्यापारी ब्याज में रुपए लेने के बाद मकड़जाल में उलझ कर रह गया है। ब्याज में रुपए देने वाले ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिल कर उसका भयादोहन करना भी शुरू कर दिया। पीड़ित व्यवसायी ने कोरबा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित प्रार्थी महेश मलानी पिता स्व. हरीश मलानी, निवासी पुरानी बस्ती भण्डारी चौक कोरबा की व्यवसायिक प्रतिष्ठान ज्योति इलेक्ट्रानिक्स मेन रोड कोरबा में स्थित है।

व्यवसायी ने बताया कि कोरोना काल के समय व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया था किन्तु बैंकों की किस्त चालू थी और बड़े व्यापारी नगद में ही माल दे रहे थे, उसके पास नगद रकम की व्यवस्था नहीं थी। उसका कहना है कि इस मुश्किल से निकलने तब सिंधी समाज के रितेश नथानी आत्मज स्व. राजकुमार नथानी मकान नंबर 23 शांति नगर बालको नगर से जो कि मासिक ब्याज पर लोगों को रूपये उपलब्ध कराता था, उससे 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) उधार 5 प्रतिशत मासिक ब्याज पर वर्ष 2021 में लिया जिसका लगातार में ब्याज नगद में देता रहा।

रितेश नथानी को मलानी ने कहा कि एक मुश्त 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) वापस नहीं कर पाऊंगा। तब रितेश ने कहा कि जब-जब जैसा पैसा हो फोन-पे पर डाल देना। इस प्रकार मलानी के द्वारा 6,75,000/- (छह लाख पचहत्तर हजार रूपये) की रकम फोन पे के माध्यम से दिया जा चुका है तथा नगद धन राशि से ब्याज का भुगतान किया गया। प्रार्थी द्वारा उधार लेते समय दो कोरे हस्ताक्षरित चेक भी दिये गये थे जो कि उधार रकम की अदायगी के पश्चात् रितेश को वापस करना था लेकिन रितेश नथानी और भी पैसा मांग रहा था तब परेशान होकर अपने अधिवक्ता मोहम्मद यासीन मेमन के माध्यम से विधिक सूचना पत्र प्रेषित कर अपने द्वारा दिए गए चेकों को वापस मांगा लेकिन रितेश नथानी ने चेक वापस न कर जवाब दिया और वर्ष 2021 में 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) का लोन देने से भी इंकार कर दिया।

पीड़ित ने बताया कि रितेश नथानी के द्वारा उसे आर.व्ही रमेश से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) ब्याज में दिलवाया गया जिसका 2,15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार रूपये) भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार रितेश नथानी द्वारा आर.व्ही एस. प्रसाद से 1,00,000/- (एक लाख रूपये) दिलाया गया था जिसका 1,04,990/- (एक लाख चार हजार नौ सौ नब्बे रूपये) तथा ब्याज पृथक से भुगतान किया जा चुका है।

इसी प्रकार हरिश शर्मा के द्वारा मलानी को 7,00,000/- (सात लाख रूपये) दिया गया रितेश नथानी के कहने पर जिसमें से 3,49,500/- (तीन लाख उन्चास हजार पांच सौ रूपये) फोन पे के माध्यम से दिया गया तथा 3,50,500/- (तीन लाख पचास हजार पांच सौ रूपये) बकाया है। इन सभी से पैसा रितेश नथानी लेकर आया था, तथा ब्याज भी रितेश नथानी लेकर जा रहा था, प्रार्थी इन लोगों से कभी नही मिला।

पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि इन सभी ने मिलकर उस पर चिटंफड चलने, बी.सी चलाने और 99,00,000/- (नियान्बे लाख रूपये) हडपने का आरोप लगाया ह, जो कि सत्य नहीं है। उसे थाना बालको नगर थाना बुलाया गया, तब इस बात की जनकारी हुई जबकि सभी को उसके द्वारा लिये गये रकम का भुगतान किया जा चुका है। मात्र हरिश शर्मा का 3,50,500/- (तीन लाख पचास हजार पांच सौ रूपये) बकाया है व सभी का ब्याज दिया चुका है। वर्तमान में हरिश शर्मा की 5 प्रतिशत मासिक ब्याज रितेश नथानी को अदा किया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति को ठगा नहीं गया है, बल्कि इन सभी लोगो के द्वारा उसे ब्याज देने के लिये प्रताडित किया जा रहा है, और उसके कोरे चेकों का दुरूपयोग करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ रितेश नथानी के इस कृत्य में आर. ए नारायण शांति नगर बालको, आर. व्ही. एस प्रसाद शांति नगर बालको नगर कोरबा, आर. व्ही.एस रमेश निवासी शांति नगर बालको, हरिश शर्मा, निवासी शांति नगर बालको के द्वारा रितेश नथानी के इस कृत्य पर अपनी सहमति तथा सहयोग दिया जा रहा है व ये सभी मिलकर प्रार्थी का भयादोहन कर रहे हैं।

प्रार्थी महेश मलानी ने पुलिस अधीक्षक व बालको थाना प्रभारी से निवेदन किया है कि, रितेश नथानी के विरूद्ध भयादोहन करने व सूदखोरी करने का अपराध दर्ज करने की कृपा करें। इस आवेदन पर पुलिस जांच कर रही है।

नथानी की शिकायत पर जुर्म दर्ज

इधर दूसरी तरफ रितेश नथानी के द्वारा विगत महीने में व्यापारी महेश मलानी के विरुद्ध की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मलानी सहित चार लोगों के विरुद्ध धारा 420, 34 का अपराध दर्ज कर लिया है, जबकि मलानी के द्वारा की गई भयादोहन सम्बन्धी शिकायत पर कार्रवाई होना बाकी है।


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