वर्षों से अपडेट नहीं है सर्विस बुक, इसलिए जारी हुई त्रुटिपूर्ण अतिशेष शिक्षकों की सूची : विपिन यादव


शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय पदाधिकारी विपिन यादव व जिला पदाधिकारी जय कुमार राठौर ने विकासखंडवार हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में जिलाधीश के नाम जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को ज्ञापन सौंपा, उन्होंने मांग की है कि विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही से प्रभावित शिक्षकों को मिले न्याय और शासन प्रशासन की छवि धूमिल करने वाले दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्यवाही हो। उन्होंने बताया कि कई विकासखंड में शिक्षकों की सर्विस बुक वर्षो से अपडेट नहीं है, जिसके कारण ब्लॉक कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई।


कोरबा। स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना युक्तियुक्तकरण कार्यवाही में जिले में विकासखंड स्तर के कई अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी की गई है तथा गंभीर लापरवाही बरती गई है। शिक्षक साझा मंच कोरबा लगातार इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करा रहा है कि युक्तियुक्तकरण में विसंगति के प्रथम दृष्टया दोषी कई विकासखंड स्तर के अधिकारी हैं, क्योंकि अतिशेष शिक्षकों की सूची व रिक्त पदों की विषयवार सूची हेतु आवश्यक दस्तावेज, सर्विस बुक व विद्यालयों की जानकारी विकासखंड स्तर पर ही संधारित की जाती है।

कई विकासखंड में शिक्षकों की सर्विस बुक वर्षो से अपडेट नहीं है, जिसके कारण ब्लॉक कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई।

आज शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय पदाधिकारी विपिन यादव व जिला पदाधिकारी जय कुमार राठौर द्वारा विकासखंडवार हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में आदरणीय कलेक्टर महोदय के नाम से एवं जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को ज्ञापन सौंपा गया।

शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय पदाधिकारी विपिन यादव ने आदरणीय कलेक्टर महोदय से मांग की है कि ज्ञापन के साथ संलग्न शिक्षकों के विसंगतिपूर्ण काउंसलिंग से संबंधित आवेदनों का परीक्षण कराकर प्रभावित शिक्षकों को त्वरित न्याय प्रदान किया जाए एवं विसंगति सत्य पाए जाने पर युक्तियुक्तकरण जैसे महत्वपूर्ण योजना में अतिशेष शिक्षकों के चयन एवं पदांकन में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही के कारण शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई व सैकड़ो शिक्षकों को मानसिक/आर्थिक रुप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, उन संबंधित अधिकारी/ कर्मचारियों पर उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 26.05.2025 को जारी “पत्र के नौवें बिंदु” शासन नियमानुसार उचित कार्यवाही की मांग की गई है।


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