छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले (IAS) ने प्रदेशभर के जिला कलेक्टरों को इस नई गाइडलाइन के संबंध में पत्र जारी करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा 20 जुलाई 2025 से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले (IAS) ने प्रदेशभर के जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अभ्यर्थी अब चप्पल पहन कर ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जूतों के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर आना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने और परीक्षा शुरू होने के कम से कम दो घंटे पहले आने कहा गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया जाएगा।
परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तथा मैनुअल पट डाउन (हाथों से तलाशी) फ्रिस्किंग (फ्रिस्किंग) किया जायें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में आबंटित एक पुरुष एवं एक महिला पुलिस कर्मी से यह फ्रिस्किंग (तलाशी या jaanvh) का कार्य किया जावे। ये पुलिस कर्मी परीक्षा प्रारंभ होने से 2.30 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति देवें। महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग (तलाशी या जांच) महिला पुलिस कर्मी से ही कराया जाए।
परीक्षा प्रारंभ होने के बाद इन दोनों पुलिस कर्मी में से एक-एक पुलिस कर्मी बारी-बारी से परीक्षा केन्द्र परिसर एवं केन्द्र के बाहर का निरीक्षण करते रहे ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके।
व्यापमं से परीक्षार्थियों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश..,
1. परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग (Frisking) एवं सत्यापन किया जा सके।
2. परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अर्थात् प्रातः 9:45 बजे परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा।
3. हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये।
4. फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।
5. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।
6. परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना वर्जित है।
7. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रिानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
"इस पोस्ट मेंं पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने लिखा था कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी…
जमनीपाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी जमनीपाली के नगर मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा अग्रवाल ने…
पढ़ाना लिखाना छोड़ स्कूल की कक्षा में बच्चों से धान की साफ करवा रहे एक…
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आगामी 16 एवं…
देखिए Video: अपने अमूल्य अनुभवों के बूते विगत 33 वर्षों से अंचल में उत्कृष्ट चिकित्सा…
इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एनटीपीसी कोरबा के प्राचार्य एसके साहू ने शिविर…