इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3717 पदों पर खुफिया अफसर बनने का सुनहरा मौका, वेतन 44,900 से 1.42 लाख, यहां जानें योग्यता व आवेदन का समय

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खुफिया ब्यूरो (गृह मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा देश के काबिल युवाओं को इंटेलिजेंस ब्यूरो में खुफिया अफसर बनने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। अनारक्षित के 1537 पद समेत कुल 3717 पदों के लिए सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड-II/कार्यकारी परीक्षा – 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस पद के लिए वेतन 44,900 से 1.42 लाख तक होगी।


नईदिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो, (गृह मंत्रालय), भारत सरकार में सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड-II/कार्यकारी अर्थात ACIO-II/Exe के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतनमान पर गौर करें तो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपये) प्लास स्वीकार्य केंद्रीय सरकार भत्ते। अन्य सरकारी भत्तों के अतिरिक्त मूल वेतन का 20% विशेष सुरक्षा भत्ता। छुट्टियों पर किए गए कार्य के बदले नकद मुआवजा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 दिन होगी।


पत्रताएं, योग्यताएं और परीक्षा की तिथि से संबंधित अधिकृत नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें…,

https://cgnaukri.in/wp-content/uploads/2025/07/Intelligence-Bureau-Recruitment-2025.pdf


आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विभिन्न अनुच्छेदों और उप-अनुच्छेदों के अंतर्गत सभी मानदंडों को ध्यान से पढ़ें और ACIO-II/Exe के पद के लिए आयु सीमा, आवश्यक योग्यताओं आदि के संदर्भ में अपनी उपयुक्तता के बारे में स्वयं आश्वस्त हो लें। पद के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल गृह मंत्रालय की वेबसाइट (www.mha.gov.in) या NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट है।

➤ विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट है, जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है। यह छूट केवल केंद्र सरकार के सिविल पदों पर कार्यरत असैन्य कर्मचारियों पर लागू है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत कर्मियों पर लागू नहीं है।

➤ अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष तथा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी तथा पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

➤ इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

➤ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.8.1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14015/1/76-स्था. (डी) के पैरा 1 (ए) में निर्दिष्ट मेधावी खिलाड़ियों को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। इस श्रेणी में आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार के पास संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वांछित प्रमाण पत्र (इस विज्ञापन के अंत में दिए गए परिशिष्ट-3 के अनुसार) होना चाहिए।


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Aakash Pandey

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