रायपुर/कोरबा। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के लिए ऑनलाईन पंजीयन की सूचना जारी कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य / संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव / स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:-
विद्यार्थियों को उनके आधार शीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं ड्राफ्ट प्रोपोजल एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
छात्रवृत्ति के लिए निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:-
1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि आनलाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एन एस पी पोर्टल से ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
4. वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (होल) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (इनो) का बायोमैट्रिक-ऑथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य है।
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