जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के 29 अफसर-कर्मी पुनः बर्खास्त कर दिए गए हैं। स्टाफ कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बिलासपुर। उच्च न्यायालय में पंकज तिवारी एवं अन्य कुल 29 पूर्व में बर्खास्त कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन क्रमांक 3346/2020 दायर किया। उक्त पिटीशन के विरुद्ध रिट अपील प्रकरण क्रमांक 307/2025 उच्च न्यायालय में दायर किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार बैंक को आदेश प्राप्ति दिनांक से बैंक को विभागीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया। इसी परिपेक्ष में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार समय अवधि में कार्यवाही पूर्ण की जाए।
इसके लिए बैंक के सीईओ के द्वारा जांच टीम बनाई गई, जिसमें 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी सौंप गई। इनके द्वारा समय अवधि में जांच कर जांच प्रस्तुत किया गया। इसमें कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई । इसके उपरांत बैंक के स्टाफ कमेटी दिनांक 04/08/2025, 05/08/2025 एवं 08/08/2025 के निर्णय अनुसार 01 शाखा प्रबंधक 04 सहायक लेखापाल 08 पर्यवेक्षक 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों कुल 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से पृथक किया गया । इसी प्रकरण को उपरोक्त कर्मचारियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 12/08/2025 को प्रकरण खारिज कर दिया गया। बैंक के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में माननीय हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दिया गया है।