शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावाली के त्यौहार को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कर्मियों के अक्टूबर माह के वेतन का अग्रिम भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के उप सचिव ऋषभ कुमार पाराशर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 17 एवं 18 अक्टूबर तक, दो दिन के भीतर वेतन जारी करने कहा गया है।
रायपुर। शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर को जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 208 (1) के तहत शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान माह के अंतिम 2 कार्य दिवसों में करने का प्रावधान है।

2/राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में माह अक्टूबर 2025 का वेतन दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2025 को अग्रिम भुगतान किया जाए। राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चत करेंगे। वेतन भुगतान हेतु दिनांक 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे एवं वेतन देयकों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
3/मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक आदि मदों में भी नियमानुसार उक्त तिथियों एवं पश्चात्वर्ती तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।
4/राज्य शासन के निगम / मंडल/प्राधिकरण/आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं।






