पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (PGCIL) में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है। संशोधित पश्चात 1 अक्टूबर 2025 से लागू करते हुए कर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (केंद्रीय मानव संसाधन विभाग) ने अधिकृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में संशोधन के संबंध में जारी इस कॉर्पोरेट मानव संसाधन परिपत्र में बताया गया है कि 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 01 अक्टूबर 2025 से देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन का 51.8% है।

मुख्य महाप्रबंधक (एम.एस.) – विभागाध्यक्ष पी के हरिनारायणन द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि डीपीई दिशानिर्देशों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन और लाभ के संशोधन के संदर्भ में, कॉर्पोरेट एचआर परिपत्र संख्या 404/2018 दिनांक 29 मई 2018, परिपत्र संख्या 434/2019 दिनांक 13 मार्च 2019, और परिपत्र संख्या 435/2019 दिनांक 13 मार्च 2019 के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि जब भी आईडीए 50% बढ़ता है, तो ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ जाएगी।
तदनुसार, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 01 अक्टूबर 2025 से संशोधित कर 25 लाख रुपये कर दी गई है।






