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जिन कॉलेज स्टूडेंट्स के प्रमाण पत्रों एवं आधार में नाम अलग, सुधार कर जानकारी अपडेट करने 10 दिन की डेडलाइन, अन्यथा परीक्षा फार्म…

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एडमिशन के समय जिन कॉलेज स्टूडेंट्स के प्रमाण पत्रों एवं आधार पहचान पत्र में नाम अलग पाए गए थे, उन्हें वांछित सुधार कर जानकारी अपडेट करने महाविद्यालयों को 10 दिन का वक्त दिया गया है। इस अनिवार्य प्रक्रिया को पूर्ण कर जानकारी अपडेट करने के लिए कॉलेजों को 10.11.2025 की डेडलाइन दी गई है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे।

बिलासपुर/कोरबा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से समस्त संबद्ध महाविद्यालयों को एक जरूरी पत्र लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पंजीयन के दौरान कुछ विद्यार्थियों के नाम की जानकारी शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में भिन्न होने के कारण बिना ABC ID पंजीयन के संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा छात्रहित में तात्कालिक रूप से प्रवेश दे दिया गया। पर सभी स्टूडेंट्स के शैक्षिक दस्तावेज एवं आधार कार्ड के नाम में एकरूपता होना अनिवार्य है। इस विषय पर पूर्व में भी 30.09.2025 तक नाम में सुधार कर पोर्टल पर अपडेट कराए जाने निर्देशित किया गया था। परंतु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा सुधार कार्य नहीं करवाया गया है। चूंकि डिजीलॉकर पोर्टल पर विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं उत्तीर्ण समस्त छात्रों की जानकारी दी गई समय सीमा (11.11.2025) में अनिवार्यत अपलोड किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बिना सुधार किए समस्त छात्रों की जानकारी डिजीलाकर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सकता। ऐसे स्टूडेंट्स का विश्वविद्यालय पोर्टल पर नामांकन, परीक्षा फार्म व अन्य संबंधित कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं संबद्ध महाविद्यालयों को 10.11.2025 तक संस्था स्तर पर यदि आवश्यक हो तो डाक घर या अधिकृत लोक सेवा केन्द्र से संपर्क स्थापित कर स्टूडेंट्स के नाम मे सुधार कार्य किया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित करने कहा गया है। चूंकि इस हेतु भारत सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समीक्षा बैठक निरंतर आयोजित की जा रही है एवं अंतिम अवसर प्रदान करते हुए समय सीमा निर्धारित की गई है।

अतः समस्त संबद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्राचार्य और विभागाध्यक्ष को दी गई समय सीमा में पंजीयन एवं सुधार कार्य किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य या विभागाध्यक्ष की होगी।

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