छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के निर्देश 14 नवम्बर 2025 द्वारा धान खरीदी कार्य को आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया गया है। ऐसे में अफसरों के औचक निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक हड़ताल पर रहने से अनुपस्थित पाए गए। हड़ताल से वापसी हेतु उन्हें पत्राचार एवं सुनवाईं का अवसर दिए जाने के बाद भी वापस नही आने और कार्य प्रभावित होने से अशासकीय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवा नियम की कंडिका 16 के तहत् सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है।
गरियाबंद। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु शासन के निर्देश अनुरूप 15 नवम्बर 2025 से धान खरीदी प्रारंभ की गई है।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधक एवं ऑपरेटर हड़ताल पर जाने से धान खरीदी कार्य बाधित हो रही है।
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के निर्देश 14 नवम्बर 2025 द्वारा धान खरीदी कार्य को आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया गया है।
खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करते है। सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त महेष्वरी तिवारी ने बताया कि 17 नवम्बर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बारूला के धान उपार्जन केन्द्र बारूला में औचक निरीक्षण किया गया। समिति प्रबंधक प्रमोद कुमार यादव अनुपस्थित पाए गए। खरीदी कार्य प्रभावित होने एवं हड़ताल से वापसी हेतु उन्हें पत्राचार एवं सुनवाईं का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वापस नही आने तथा जनहित के कार्य प्रभावित होने से अशासकीय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवानियम की कंडिका 16 के तहत् कार्यवाही कर सेवा समाप्ति किया गया
है।






