सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए South Eastern Railway ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। रेलकर्मियों के लिए जारी इस आदेश में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अब अगर ऑन-ड्यूटी सोशल मीडिया कंटेंट, Vlog या Video का शौक फरमाते हुए कोई कंटेंट बनाया तो नाफरमानी पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक आशीष कुमार ने सख्त आदेश जारी करते हुए ड्यूटी के दौरान व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया कंटेंट बनाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत रेलवे परिसर में आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा व्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ रेलवे कर्मचारी अपने ड्यूटी समय के दौरान और आधिकारिक रेलवे परिसर/संपत्ति पर मौजूद रहते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए व्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में लगे हुए हैं। यह व्यवहार स्थापित आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इससे आधिकारिक कर्तव्य में व्यवधान, सुरक्षा से समझौता, गोपनीयता भंग और पेशेवर छवि को नुकसान सहित गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं।
उपरोक्त के आलोक में, सभी रेलवे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है:
ड्यूटी पर रहते हुए, वर्दी में, या रेलवे संपत्ति/परिसर (स्टेशनों, कार्यशालाओं, कार्यालयों, नियंत्रण कक्षों और ट्रेनों के अंदर) में कहीं भी व्लॉगिंग और सभी प्रकार की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी सख्त वर्जित है।
मौजूदा मोबाइल फोन उपयोग नीतियों के अनुसार, व्यक्तिगत मोबाइल उपकरणों का उपयोग जिम्मेदारी से तथा गैर-परिचालन क्षेत्रों में निर्धारित अवकाश समय के दौरान केवल आवश्यक संचार के लिए ही किया जाना चाहिए।
कार्य समय के दौरान या आधिकारिक संसाधनों/सेटिंग्स का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सामग्री निर्माण की अनुमति नहीं है।

इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी पर संबंधित रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी दंड भी शामिल हो सकता है। सभी नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस परिपत्र का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को इन नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तरदायी हैं।
यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
रेलवे प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि—
📵 ड्यूटी समय में वीडियो/फोटो बनाना
📵 लाइव स्ट्रीमिंग
📵 यूनिफॉर्म में कंटेंट क्रिएशन
📵 रेलवे स्टेशन, ऑफिस, वर्कशॉप या ट्रेन के अंदर शूटिंग, यह सब पूरी तरह से मना है।
यह नियम सुरक्षा, गोपनीयता और प्रोफेशनल इमेज की रक्षा के लिए लागू किया गया है।
उल्लंघन करने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
(रेलवे की मर्यादा और सुरक्षा—हम सबकी जिम्मेदारी। 🚆)