बिलासपुर/कोरबा। नकल प्रकरण के दौरान जब्त किए गए मोबाईल या इलेक्ट्रानिक उपकरण के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा नया निर्देश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ता दल, वीक्षक एवं केन्द्राध्यक्षों द्वारा निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए मोबाईल / इलेक्ट्रानिक उपकरण सीधे विश्वविद्यालय को प्रेषित न किये जाए। केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि जब्त किए गए मोबाईल/इलेक्ट्रानिक उपकरण से नकल सामग्री की प्रिंट आउट प्राप्त कर प्रिंट आउट में परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अपने अभिमत के साथ नकल प्रकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर प्रकरण विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। परीक्षार्थियों को मोबाईल/इलेक्ट्रानिक उपकरण अथवा अन्य सामग्री वापस किये जाने की दशा में उनसे मोबाईल की पावती अनिवार्य रूप से ली जाए।
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने समस्त केंद्राध्यक्षों एवं प्राचार्यों को जारी निर्देश में यह भी कहा है कि नकल प्रकरण के संबंध में आजपर्यन्त जिन परीक्षार्थियों के मोबाईल केन्द्राध्यक्षों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किए गए हैं, उनके वापसी के आवेदनों को अग्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग से संपर्क करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।