निर्वाचन कार्य करने वाले प्रशासन, पुलिस व अन्य विभाग के अफसर-कर्मियों को उनका यात्रा भत्ता (TA/DA) जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो निर्धारित मापदण्ड व पात्रतानुसार यात्रा भत्ता (TA/DA) का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाना है। उक्त यात्रा भत्ता का भुगतान वैकल्पिक रूप से 80 प्रतिशत अग्रिम दिया जा सकता है। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान चुनाव कार्य संपन्न होने के 30 दिवस के भीतर किया जा सकता है।
जांजगीर-चांपा(theValleygraph.com)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-जांजगीर-चांपा ने निर्वाचन कार्य में तैनात किए गए अधिकारी/कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (TA/DA) भुगतान किये जाने के संबंध में जिले के सभी विभागों के विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों को उनके मूल विभाग द्वारा, जहाँ तक संभव हो निर्धारित मापदण्ड या पात्रतानुसार यात्रा भत्ता (TA/DA) का 100% भुगतान किया जाना है। उक्त यात्रा भत्ता का भुगतान वैकल्पिक रूप से 80% अग्रिम दिया जा सकता है तथा शेष 20% राशि का भुगतान चुनाव कार्य संपन्न होने के 30 दिवस के भीतर किया जा सकता है। यह यात्रा भत्ता जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिये गये मानदेय या पारिश्रमिक (Honorarium/Remuneration) के अतिरिक्त होगा। अतएव उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके विभाग/कार्यालय के ऐसे जो भी अधिकारी/कर्मचारी जिनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई थी/है, उनके यात्रा किये गये संपूर्ण दिवसों के लिये निर्धारित मापदण्ड/पात्रतानुसार यात्रा भत्ता (TA/DA) की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित् करेंगे।
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