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PM-किसान:- अगर नियम पूर्ण हों तो पूर्व सरपंच ही नहीं, लाभ ले सकते हैं गांव के मौजूदा प्रधान

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कृषि उप संचालक ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त जारी करने के संबंध में शासन की गाइड लाइन के आधार पर निर्देश जारी किए हैं। सात बिंदुओं की गाइड लाइन में कहा है कि अगर निर्धारित मापदंड पूर्ण करते हों, तो वर्तमान सरपंच पदधारी व पूर्व सरपंच पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। ऐसे में सरपंच या पूर्व सरपंच होने के कारण उन्हें अपात्र नहीं किया जाना चाहिए। इस योजना का प्रसार करने प्रशिक्षण, मेले, अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के मोबाइल एप व हितग्राही किसानों के लिए नवीन सुविधा किसान ई-मित्र चैटबॉट का सघन प्रचार करने कहा गया है।

कोरबा(theValleygraph.com)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदाय नवीन निर्देशों की जानकारी के संबंध में जिले के सभी विकासखंड वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। उप संचालक कृषि, जिला कोरबा ने इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि योजना का लाभ प्रदान करने पात्रता रखने वाले सभी हितग्राही किसानों की अधूरी प्रक्रिया को 30 दिन के भीतर पूर्ण कराया जाए। कृषि उप संचालक ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजनांतर्गत आगामी 16वीं किश्त जारी किए जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तय समय में पूर्ण किए जाने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया है। सात बिंदुओं की गाइड लाइन में बताया गया है कि वर्तमान सरपंच पदधारी व पूर्व सरपंच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत पात्र हैं। यदि वे इस योजना के अंतर्गत सभी निर्धारित मापदंड पूर्ण करते हैं, तो सरपंच या पूर्व सरपंच होने के कारण योजनांतर्गत अपात्र नहीं किया जाना है। विभागीय प्रशिक्षण, मेले, अभियानों जैसे प्रचार-प्रसार कार्यकमों के माध्यम से पीएम किसान योजना के मोबाइल एप व हितग्राही किसानों के लिए नवीन सुविधा किसान ई-मित्र चैटबॉट का सघन प्रचार किया जाना है। आगामी 16वीं किश्त के लिए लॉट ओपनिंग तिथि 20 दिसंबर व लॉट क्लोजर और आरएफटी साइनिंग तिथि 10 जनवरी, एफटीओ जनरेशन और स्वीकृति जारी करते 11 से 15 जनवरी के निर्धारित तिथियों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासन से जारी गाइड लाइन के अनुरूप कार्यवाही कर शासन की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने की जानकारी अधोहस्ताक्षरी भी 7 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करेंगें। ताकि वरिष्ठ कार्यालय को निर्धारित समय में जानकारी प्रेषित किया जा सके।

ईकेवायसी के 305, लैंड सीडिंग में 290 व आधार सीडिंग के 74 किसान लंबित
अद्यतन जिले में योजनांतर्गत ईकेवायसी करने 305, लैंड सीडिंग के लिए 290 व आधार सीडिंग के लिए 74 किसान लंबित हैं। जिन्हें अनिवार्यतः 16वीं किश्त के लिए लॉट ओपन होने के पूर्व मिशन मोड में पूर्ण किया जाना है। एक दिसंबर से 15 जनवरी तक ग्राम स्तरीय विशेष कैम्पेन व ग्राम सभा आयोजित कर सभी पात्र किसानों को योजनांतर्गत सम्मिलित करने के लिए पहचान और सत्यापन का कार्य किया जाना है। स्टॉप पेमेंट अस्थाई विकल्प है, जिस पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की जानी है। अन्यथा 30 दिवस के पश्चात पोर्टल पर स्वयमेव स्टॉप पेमेंट रिलीज हो जाएगा। इसी तरह सेल्फ रजिस्ट्रेशन अंतर्गत जिला स्तर पर 9 व विकासखंड स्तर पर 46 किसानों का प्रकरण कार्यवाही के लिए लंबित हैं। इन प्रकरणों पर अनिवार्य रूप से 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की जानी है।

  • शासन से जारी गाइड लाइन पर एक नजर :
  • 1. वर्तमान सरपंच पदधारी एवं पूर्व सरपंच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजनांतर्गत पात्र है यदि योजनांतर्गत सभी निर्धारित मापदंड पूर्ण करते है तो सरपंच / पूर्व सरपंच होने के कारण योजनांतर्गत अपात्र नही किया जाना है।
  • 2. विभागीय प्रशिक्षण, मेले, अभियानों इत्यादि प्रचार-प्रसार कार्यकमों के माध्यम से पी.एम. किसान योजना के मोबाईल एप एवं हितग्राही किसानों हेतु नवीन सुविधा ‘KISAN -eMitra Chatbot’ का सघन प्रचार किया जाना है।
  • 3. आगामी 16 वी. किश्त हेतु Lot Opening Date 20.12.2023,Lot Closure & RFT Signing date 10.01.2024 तथा FTO Generation & issue of sanctions 11th to 15th January 2024 तिथियों भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है।
  • 4. अद्यतन जिलें में योजनांतर्गत ई.के.वाय.सी. हेतु 305, लैंड सीडिंग हेतु 290 एवं आधार सीडिंग हेतु 74 किसान लंबित है। जिसे अनिवार्यतः 16 वी. किश्त हेतु लॉट ओपन होने के पूर्व मिशन मोड में पूर्ण किया जाना है।
  • 5. इस दिशा में 01.12.2023 से 15.01.2024 तक ग्राम स्तरीय विशेष कैम्पेन एवं ग्राम सभा आयोजित कर सभी पात्र किसानों को योजनांतर्गत सम्मिलित करने हेतु पहचान एवं सत्यापन का कार्य किया जाना है।
  • 6. स्टॉप पेमेंट अस्थाई विकल्प है, जिस पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की जानी है अन्यथा 30 दिवस के पश्चात पोर्टल पर Automatically Stop payment Release हो जाएगा।
  • 7. सेल्फ रजिस्ट्रेशन अंतर्गत जिला स्तर पर 9 व विकासखंड स्तर पर 46 किसानों का प्रकरण कार्यवाही हेतु लंबित है उक्त प्रकरणों पर अनिवार्यतः 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की जानी है। यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही कर इसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को 7 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करेंगें। ताकि वरिष्ठालय को निर्धारित समय में जानकारी प्रेषित किया जा सके।

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Aakash Pandey

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