लोकसभा निर्वाचन 2024:- निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन
कोरबा(theValleygraph.com)। इस बार चुनाव प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने की मंशा से निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन सुविधाओं का दायरा बढ़ाया है। एक मतदाता के लिए जहां अपने नाम देखने, उसमें सुधार के आवेदन या इपिक डाउनलोड की घर बैठे सुविधा होगी, मैदान में उतरे उम्मीदवारों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी अपनी स्मार्ट फोन की स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन करने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।
अभ्यर्थी के द्वारा नामनिर्देशन के दौरान भरे गए शपथपत्र को देखने के लिए https://affidavit.eci.gov.in/ वेबसाइट का उपयोग कर किया जा सकेगा। मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in के लिंक https://electoralsearch.eci.gov.in/ में जाकर अपनी डिटेल देख सकते हैं। विधानसभा की मतदान केंद्र वार मतदाता सूची ceochhattisgarh.nic.in से जाकर डाउनलोड की जा सकती है। suvidha.eci.gov.in के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म एवं AFFIDAVIT ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को एक SLOT का चयन कर निर्धारित तिथि एवं समय में भौतिक सत्यापन एवं नियत शुल्क के भुगतान हेतु रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रैली/सभा आदि की परमिशन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हुई। आयोग द्वारा विकसित ‘Suvidha Candidate App’ को Android / ios दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं तक पहुंच और प्रचार माध्यमों पर खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा रुपये 95.00 लाख होगी। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 3 बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करेंगे। परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में व्यय लेखा जमा नहीं करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान 3 चरणों में होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में रीना बाबा कंगाले ने बताया कि पूरे प्रदेश में मतदान 3 चरणों में होगा। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मतदान से पहले तीन पर पब्लिश करना होगा क्रिमिनल रिकार्ड
यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है तो, अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक तीन बार समाचार पत्र एवं टेलीविजन में अपने अपराधिक मामले के विषय में प्रकाशन या प्रसारण करना होगा। ऐसा प्रकाशन नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन, नाम वापसी के अंतिम दिन के 5 से 8 दिन में दूसरा प्रकाशन एवं नाम वापसी के अंतिम दिन के 9वें दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करवाना होगा।
एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए भी खास इंतजाम
इसके अलावा ESMS (Election Seizure Management System) एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य के 1800 से अधिक स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दल सभी प्रकार की जब्ती (seizure) की कार्यवाही कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस विभाग, आयकर विभाग, GST विभाग एवं सभी Enforcement Agencies के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है। राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800 23 311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07712221965 पर भी कॉल किया जा सकता है।
गुप्त शिकायत ऐसे करें, 100 मिनट में रिपोर्ट भी पाएं
C-Vigil:- आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों के सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा निर्मित सि- विजिल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है। अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ-साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकेंगे। यदि कोई नागरिक राज्य में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है। पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी। यह Mobile एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए Android / iOS दोनों पर उपलब्ध है। सामान्य मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही 100 मिनट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।
Voter helpline मोबाइल ऐप की सहायता से कोई भी नागरिक, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन के लिए फॉर्म जमा करने, मतदान केंद्र एवं BLO के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मतगणना के परिणाम जानने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते हैं।
अपने अभ्यर्थियों के बारे में इस एप से जानें
KYC (Know Your Candidate) App के माध्यम से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है तो इसकी जानकारी भी इस ऐप में उपलब्ध होगी। Voter Service Portal (https://voters.eci.gov.in) में भी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने, विलोपन अथवा संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मतदाता अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं एवं ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। Saksham App दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा यह App विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन Android / iOS दोनों में उपलब्ध है। इस App के माध्यम से दिव्यांगजन निर्वाचक नामावली में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराने आवेदन कर सकेंगे। साथ ही मतदान दिवस में व्हीलचेयर के लिए request भी डाल सकेंगे।
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