अनिवार्य सेवा, चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसर-कर्मी, ARMY या पैरा मिलिट्री फोर्स से जुड़े SOLDIER चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी ‘EDC’ से कर सकेंगे मतदान : डॉ एमएम जोशी

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जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ एमएम जोशी ने उपस्थित नोडल अधिकारियों को EDC एवं डाक मतपत्र से मतदान करने दिया गया प्रशिक्षण।

डॉ MM जोशी ने बताया कि अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) एवं डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को मिलती थी। साथ ही बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है।

कोरबा(theValleygraph.com)। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान जिले के अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को ईडीसी एवं पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दिलाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ एमएम जोशी ने उपस्थित नोडल अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर दिनेश नाग, संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी मोहन सिंह कंवर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, गौतम कुमार, सभी एआरओ, पुलिस विभाग, डाक विभाग, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) एवं डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानो को मिलती थी। साथ ही बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर ऐसे कर्मचारी जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, तो उन्हें भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12-डी जारी किया जाएगा और उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।

प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार भी डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस लोकसभा निर्वाचन में प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों के लिए डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। प्रशिक्षण में बताया गया कि प्राधिकार पत्र प्राप्त करने वाले पत्रकार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें चिन्हांकित स्थान पर डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा होगी। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी भी प्रदान की गई है। प्रशिक्षण में कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, संरक्षक श्री कमलेश यादव, कोषाध्यक्ष रंजन प्रसाद, सचिव दिनेश राज, राजेश कुमार, अब्दुल असलम भी उपस्थित रहे।


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Aakash Pandey

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