मछली पकड़ने के बहाने घर पर आए लोग ग्रामीण को अपने साथ ले गए। बांध पर फिशिंग के साथ जाम भी छलकाए गए। पर ग्रामीण को क्या पता था कि जिस पर उसने भरोसा किया है, वही इसकी मौत की कहानी लिख रहे थे। उन्होंने अपने पास एक पाव इंग्लिश वाइन की बोतल साथ ले रखी थी, जिसमें जहर मिलाकर पिला दिया गया। आधा पाव गले में उतरते ही तबियत बिगड़ी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया पर डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के बाद जांच हुई और सारा मामला सामने आ गया। पुलिस ने कत्ल के आरोप में दो की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है।
बिलासपुर(theValleygraph.com)। शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले आरोपियों के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के निर्देश पर हत्या के 11 माह पुराने मामले में जांच तेज करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया गया।
पुलिस थाना कोटा अंतर्गत दर्ज मर्ग की जांच के दौरान प्रार्थिया किरण डाहिरे द्वारा लिखित आवेदन थाना प्रभारी कोटा के नाम प्रस्तुत किया था। उसके पति जीवन लाल डाहिरे की मृत्यु 12 मई 2023 को हुई थी। बताया गया कि सुबह 7 बजे लोकबंद बांध में श्रवण बंजारे के साथ मृतक मछली मारने गया था। श्रवण बंजारे के घर एक अज्ञात व्यक्ति मछली खरीदने आया था, जो अपने साथ में एक पाव अंग्रेजी शराब लाया था। जिसे पीने के लिए मृतक जीवनलाल डाहिरे के लिए श्रवण बंजारे ने अपने घर से कांच का गिलास धो कर दिया था। आधा पाव शराब मृतक जीवनलाल डाहिरे ने पिया। शराब पीते ही जीवन लाल की तबियत बिगड़ गई। पत्नी किरण डाहिरे को जानकारी होने पर अपने पति को अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टर ने चेकअप करने पर उसकी मौत हो जाने की पुष्टि की। किरण की सूचना पर मछली लेने आए उस अज्ञात व्यक्ति पर संदेह गया कि उसने ही शराब में कोई जहरीले पदार्थ मिलाकर दिया या फिर मछली मारते समय कोई जहरीला कीड़ा काटने से मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन चाक कर जांच कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान अपराध धारा सबूत पाए जाने पर 9 अप्रैल 2024 को प्रकरण के नामजद कर आरोपी श्रवण बंजारे एवं राजेंद्र कुमार अनंत को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। उन्होंने घटना की तिथि और समय पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया। मृतक जीवनलाल डाहिरे को शराब में जहर मिलाकर देने वह साक्ष्य छिपाना पाए जाने से प्रकरण में धारा 201 भा.द.वी. जोड़ी गई। मामले में दो आरोपियों श्रवण बंजारे पिता स्व. चैतराम बंजारे उम्र 42 साल निवासी लोकबंद थाना कोटा और राजेंद्र कुमार अनंत पिता स्व. भागवत उम्र 40 साल निवासी लोकबंद थाना कोटा के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (IPS) ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह और स्टाफ़ की सराहना की है ।
हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना है। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनीश सिंह, प्रधान आरक्षक. रमेश आदिले, आरक्षक भोप साहू, चंदन मानिकपुरी का सराहनीय योगदान है।
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