श्रमिकों को छत्तीसगढ़ शासन की बड़ी सौगात, श्रम मंत्री लखन की पहल से बनी बात, न्यूनतम वेतनमान में हुई बढ़ोतरी

Share Now

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की विशेष पहल पर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर जारी किया गया आदेश, अकुशल श्रमिको के लिए 10,900 रूपए, अर्द्धकुशल 11,500 रूपए, कुशल 12,330 रूपए और उच्च कुशल के लिए 13,110 रूपए वेतन होगा प्रतिमाह।
रायपुर(theValleygraph.com)। छत्तीसगढ शासन ने प्रदेश के अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के मंहगाई भत्ता मे वृद्धि की गई है।
लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के अनुमोदन पश्चात् प्रदेश के श्रमिको के मंहगाई भत्ता मे वृद्धि की गई है। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई।
कृषि नियोजक में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को किया जाता है।

जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रूपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।


Share Now
Aakash Pandey

Recent Posts

CGPSC: कलेक्टर ने स्कूल-कॉलेज के प्राचार्यों को भेजा Question, पूछा- आपकी संस्था में कितने कम्प्यूटर हैं, बिना देर जवाब पेश करें

कोरबा जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षाओं के…

5 hours ago

कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने की “मोर दुआर-साय सरकार” महाभियान के तहत आवास अभियान की शुरुआत

कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना. ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेशव्यापी "मोर दुआर-साय…

6 hours ago

कैबिनेट मंत्री लखन देवांगन ने PM मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य कृषक को प्रदान किया पिकअप वाहन

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के हाथों आज…

6 hours ago

College Alert : PG सम सेमेस्टर व UG 2nd सेमेस्टर के ऑनलाइन Exam फॉर्म भरने AU का पोर्टल खुला, 15 से 25 अप्रैल तक मौका

शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के नियमित, स्वाध्यायी परीक्षार्थी, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा…

10 hours ago

क्रिकेट महाकुम्भ : पहले मैच में RCC-11 ने मारी बाजी, बरपाली चैंपियंस के नाम रहा 5वें दिन का दूसरा मुकाबला

कोरबा: रोशनी से जगमगाया मैदान, क्रिकेट के सितारों ने बिखेरा जलवा – डॉ. बंशी लाल…

14 hours ago

NKH ने दिलाई मेट्रोसिटी की दौड़ से राहत, गोल्डन ऑवर में हृदयरोगियों को त्वरित उपचार से मिल रहा नया जीवन

कोरबा। एनकेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने 23 मई 2023 को कैथलैब प्रारम्भ किया, उसने जिले…

15 hours ago