सरकारी नौकरी के साथ एक अफसर अपनी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चला रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जांच बैठाई गई और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम के नियमों के विपरीत पार जाने पर कार्यवाही भी की। कोचिंग का संचालन करने पर कलेक्टर ने कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
मुंगेली(theValleygraph.com)। छत्तीसगढ़ शासन में कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियमों के उल्लंघन पर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने कोचिंग संचालक को निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह राजपूत कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर मुंगेली जिले में पदस्थ हैं। उनके द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए भी बिलासपुर एवं रायपुर में साईं कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। जिसकी जानकारी लगने पर कलेक्टर राहुल देव ने जांच करवा दस्तावेजी साक्ष्य संकलित करवाए थे। सरकारी सेवा में रहते हुए भी कोचिंग का संचालन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 8 के प्रतिकूल है।
साईं इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के संचालन के साक्ष्य के रूप में प्राप्त दस्तावेज के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 एवं 10 के तहत संबंधित गुलाब सिंह राजपूत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उक्त अधिकारी का मुख्यालय उपसंचालक कृषि मुंगेली निर्धारित किया गया है।
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