कोल इंडिया लिमिटेड ने खनन गतिविधियों में लगे ठेका श्रमिकों (ठेकेदार श्रमिकों) के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित सीआईएल के निदेशक मंडल ने अपनी 471वीं बैठक में खनन गतिविधियों में लगे ठेकेदार श्रमिकों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगी। इसके तहत प्रत्येक वर्ष दिवाली से पहले खनन गतिविधियों में लगे पात्र ठेकेदार श्रमिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
कोलकाता(theValleygraph.com)। जन शक्ति एवं औद्योगिक संबंध के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी द्वारा जारी आदेश में इस योजना का लाभ लेने और ठेका श्रमिकों को दीवाली के अवसर पर भुगतान प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। अतिरिक्त प्रावधान को भविष्य में एक अलग खंड के रूप में शामिल किया जा सकता है।
खनन अनुबंधों के लिए एनआईटी: –
1. “ठेकेदार खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच), (जे) और (के) के तहत परिभाषित खनन गतिविधियों में लगे अपने श्रमिकों को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में न्यूनतम बोनस (बोनस भुगतान अधिनियम या लागू क़ानून में समय-समय पर संशोधित) या “ठेकेदार श्रमिकों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई)” का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जो लेखांकन वर्ष के दौरान श्रमिक द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी का 8.33 प्रतिशत होगा, भले ही वे बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत आते हों या नहीं”
2. हालाँकि, खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच), (जे) और (के) के तहत परिभाषित खनन गतिविधियों में लगे ठेकेदारों के कर्मचारी और मौजूदा/चल रहे अनुबंधों में लगे हुए हैं, जिनका वेतन/मजदूरी 21,000/- रुपये प्रति माह (या बोनस भुगतान अधिनियम या लागू क़ानून में समय-समय पर संशोधित) से अधिक है, वे भी “ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)” प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो लेखा वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी का 8.33 प्रतिशत होगा। इसे 2023-24 से प्रभावी बनाया जा सकता है।
3. मौजूदा/चल रहे अनुबंधों में, ठेकेदारों को खनन गतिविधियों में लगे अपने श्रमिकों को उपरोक्त “ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)” का भुगतान करना और अनुलग्नक-ए में निर्धारित तौर-तरीकों के अनुसार सहायक कंपनियों से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।
4. उपरोक्त निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र बनने के लिए, खनन गतिविधियों में लगे ठेकेदारों के श्रमिकों को संबंधित लेखा वर्ष में न्यूनतम 30 दिन काम करना होगा।
5. खनन गतिविधियों में लगे किसी ठेकेदार कर्मचारी को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित में लिप्त है-
A धोखाधड़ी; या
B उपद्रवी या हिंसक व्यवहार: या
C सीआईएल या उसके स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति की चोरी, दुरुपयोग या तोड़फोड़ सहायक
6. खनन गतिविधियों में लगे ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का उपरोक्त भुगतान उपस्थिति के अनुपात में किया जाएगा।
7. उपरोक्त प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भुगतान इस संबंध में अगले आदेश तक जारी रहेगा।
कोरबा। इस बार दीपावली पर पटाखों के बाजार में कारोबार विस्फोटक रूप लेने के लिए…
कोरबा(thevalleygraph.com)। कमला नेहरू महाविद्यालय के शिक्षा संकाय में शनिवार 26 अक्टूबर को सांस्कृतिक वेशभूषा प्रतियोगिता…
क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने अपनी जान का खतरा बताया है। उन्होंने…
कोयला मंत्रालय की 2024-25 की कार्ययोजना के अनुसार देश में कोयला कारोबार के लिए Exchange…
नगर निगम कोरबा के ठेकेदारों ने निगम क्षेत्र में किए कार्यों के लंबित भुगतान क्लियर…
Video...कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में विकास के पहिए थम गए थे।तब के दौर में प्रधानमंत्री…