कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी से एक शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भर्ती नियम दरकिनार कर अपने चहेतों का प्राइमरी स्कूल में मानदेय सहायक शिक्षक के पद पर चयन किया जा रहा है। अपात्र होकर भी चुन लिया गया और पात्रता होने के बाद भी शिकायतकर्ता को मौका नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सम्बन्धित प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को चयन प्रक्रिया में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने कहा है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय ने कहा कि पोड़ीकला संकुल से इस तरह की तीन शिकायतें आई हैं। उनकी जांच कराई जाएगी।
कोरबा(theValleygraph.com)। मानदेय शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शाला तराईनार, संकुल बैरा व प्राथमिक शाला पोडीकला, संकुल- पोडीकला अपात्र लोगों का चयन करने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा टीपी उपाध्याय के समक्ष यह लिखित शिकायत प्रार्थी मिनाक्षी सिंह राजपूत ग्राम पोस्ट पसान तहसील-पसान विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा ने की है।
प्रार्थी मिनाक्षी सिंह राजपूत का कहना है कि शासकीय प्राथमिक शाला तराईनार संकुल बैरा व शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ीकला संकुल पोड़ीकला विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा में शाला प्रबंधन समिति के सचिव (प्रधान पाठक) द्वारा अपात्र आवेदक का चयन कर लिया गया है जो नियम मापदण्ड के अनुसार गलत है।
प्रार्थी मिनाक्षी सिंह राजपूत w/o दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत ने मानदेय शिक्षक हेतु अपना आवेदन प्राथमिक शाला तराईनार, संकुल बैरा व शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ीकला संकुल-पोड़ीकला, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा में जमा किया था। जिसमें प्राथमिक शाला तराईनार एवं प्राथमिक शाला पोड़ीकला दोनों विद्यालयों में 8 से 10 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। स्क्रूटनी के पश्चात 12वीं के प्रतिशत 75.4% व डी.एल.एड. के आधार पर मीनाक्षी का नाम प्रथम स्थान पर होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया। उनके स्थान पर दूसरे नम्बर के आवेदक जिसका 12वीं में 71 प्रतिशत है, उसका चयन प्राथमिक शाला तराइनार में कर लिया गया है जो नियमानुसार गलत है। साथ ही प्राथमिक शाला पोडीकला, संकुल पोड़ीकला में भी जिनका डी.एड/डी.एल.एड. नहीं है उसका चयन मानदेय शिक्षक के रुप में कर लिया गया है जो की कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के नियमानुसार गलत है। प्रार्थी मिनाक्षी सिंह राजपूत ने जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से निवेदन किया है कि इस चयन प्रकिया को रद्द कर जिला स्तर पर मापदण्ड अनुसार चयन करने की कृपा करें।
क्या हैं नियम, ऐसे समझें
विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा एवं पाली के एकल शिक्षकीय / शिक्षक विहीन प्राथमिक शालाओ में 263 मानदेय शिक्षक रखने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। शाला प्रबंधन समिति / शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से दिनांक 31.10.2024 तक दिये गये शर्तों के तहत मानदेय शिक्षक को अध्यापन कार्य पर रखना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने कहा गया था।
निर्धारित शर्ते :- 1
. मूल निवासी अभ्यर्थी / आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। 2. शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक शाला हेतु अभ्यर्थी / आवेदक की अर्हता 12वीं उत्तीर्ण डीएड/डीएलएड होना चाहिए। (वांछित व्यवसायिक योग्यता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवसायिक योग्यता में शिथलीकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन उपरांत चयन किया जायेगा)। 3. आयु – अभ्यार्थी के आवेदन दिनांक को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
4. चयन की प्रक्रिया डीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर से चयनित किया जायेगा। डीएड अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को भी ग्राम पंचायत, नगर
5. पंचायत / विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी को दिये जानकारी के आधार पर किया जायेगा। नियुक्ति की वैद्यता यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 की समाप्ति 30 अप्रैल 2025 अथवा नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर स्वतः ही सेवाएं समाप्त हो जायेगी। . प्राथमिक शाला के मानदेय शिक्षक को एकमुस्त 10000/- (दस हजार रूपये) मासिक शाला प्रबंध समिति के 6 अनुमोदन उपरांत डीएमएफ से प्राप्त आबंटन के आधार पर भुगतान किया जावेगा। 7. 01 नवंबर 2024 से कार्य लिया जाये।
8. अन्य शर्ते
1. मानदेय शिक्षको की व्यवस्था एक अंतरिम व्यवस्था है। शिक्षक की भर्ती के संबंध में नियुक्ति / पदस्थाना आदेश जारी नहीं किया जावेगा अपितु चयनित होने उपरांत संस्था प्रमुख को कार्यभार ग्रहण कराने की औपचारिकता आमंत्रण/सूचना सचिव शाला प्रबंधन समिति / शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जावेगा।
2. मानदेय भुगतान संस्था प्रमुख द्वारा मानदेय शिक्षक की प्रमाणित उपस्थिति पंजी पृथक से संधारित किया जायेगा एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
3. मानदेय शिक्षको को सार्वजनिक अवकाश अथवा पूर्व निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की आपत्रा नहीं होगी। 4. गानदेय शिक्षको की भर्ती में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में स्थानीय शाला प्रबंधन समिति / शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का निर्णय मान्य होगा
उपरोक्त शर्तो का नियमानुसार पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सचिव की होगी।
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