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सड़क पर यात्रियों और आम राहगीरों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब निर्धारित नियमों का सभी अक्षरशः पालन करें। खासकर यात्री और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए निर्धारित परमिट शर्तों का उल्लंघन सड़क से जुड़े हर आदमी के लिए जिंदगी की मुसीबत बन सकता है। जिले की सड़कों पर लोगों की लाइफलाइन बनकर दौड़ती यात्री बसें और ऊर्जा नगरी की धड़कन बन चुके भारी वाहनों की दौड़ में नियमों की कसावट लाई जा रही है। इस ओर गंभीर रुख अपनाते हुए जिला परिवहन विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्यवाही में जुटी है। इसी कड़ी में जहां सितम्बर और अक्टूबर में राखड़ परिवहन कर रहे 30 ओवरलोड तो सड़क पर राखड़ उड़ाते फर्राटे भरने वाले 120 भारी वाहनों पर कुल 12 लाख 91 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी तरह एक अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पकड़ी गई 51 यात्री बसों पर भी शिकंजा कसते हुए 46 हजार 600 रुपए जुर्माना लगाया गया।
कोरबा(theValleygraph.com)। जिला परिवहन विभाग (DTO) कोरबा द्वारा सड़क पर परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीमें विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान के साथ निगरानी कर रही हैं। जरूरी दस्तावेज या परमिट शर्तों संबंधी आवश्यक मापदंडों को दरकिनार कर परिवहन कर रहे यात्री बसों पर शिकंजा कसा गया। एक अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच हुई जांच एवं जुर्माने की कार्यवाही पर गौर करें तो इन 41 दिनों में कुल 51 यात्री बसों को कायदे की अनदेखी कर फर्राटे भरते पकड़ा गया। इनके खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए 51 यात्री बसों के विपरीत 46 हजार 600 रुपए जुर्माना वसूली की गई है। परिवहन उड़नदस्ता कोरबा द्वारा जांच एवं यात्री बसों पर कार्यवाही करने के साथ चालकों और बस संचालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है।
30 ओवरलोड और सड़क पर राखड़ गिराते पकड़े गए 120 भारी वाहनों पर भी जुर्माना
साथ ही साथ जिले की सड़कों में अव्यवस्थित राखड़ परिवहन एक ऐसी विकराल समस्या है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर प्रदूषण की स्थित निर्मित हो रही है। सड़क पर कई भारी वाहनों के तिरपाल न होने या ढका हो तो ठीक से कवर नहीं होने के कारण राखड़ गिरते हुए जाती है और पीछे बाइक सवार व दूसरे राजगीर परेशान होते हैं। इस तरह कई बार हादसे का डर भी बना रहता है। ऐसे भारी वाहनों के चालक व ट्रांसपोर्टरों को अतिरिक्त तिरपाल लगाकर चलने की भी समझाइश दी जा रही है। इस पर रोक लगाने की दिशा में व्यापक प्रयास सुनिश्चित करते हुए जिला परिवहन विभाग ने सितंबर-अक्टूबर में ताबड़तोड़ 120 भारी वाहनों पर कार्रवाई की है। इसके अलावा राखड़ परिवहन में ही ओवरलोड दौड़ते पकड़े गए 30 भारी वाहनों पर भी जुर्माना ठोका गया है।
जारी रहेगा अभियान, नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई : DTO विवेक सिन्हा
इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा ने बताया कि परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खासकर अपनी यात्रा के लिए सड़क मार्ग पर यात्री वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा, सुविधा सुनिश्चित करना सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा सतत जांच अभियान चलाकर यात्री वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बीते दिनों बड़ी संख्या में परमिट नियमों के मद्देनजर 51 यात्री वाहनों और ऐश परिवहन में बिना तिरपाल सड़क पर दौड़ते पकड़े गए 120 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी आरोपित किया गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्ती भी बरती जाएगी।
परमिट की शर्तों का पालन नहीं करने पर 51 यात्री बसों पर इन मामलों में की कार्रवाई
0 यात्रियों सेबकिराया अधिक लेने पर कार्रवाई।
0 क्षमता से अधिक यात्रियों को सवार करने पर।
0 शासन से जो किराया दर (Rate List) निर्धारित है, उसे बसों में चस्पा किया गया है या नहीं।
0 ऐसे वाहन, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) धारक हैं पर चला रहे हैं स्टेज कैरिज। इसकी भी शिकायत मिली थी पर जांच में ऐसी एक भी बस नहीं मिली।
0 राखड़ परिवहन करने वाले 30 ऐसे भारी वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिन्हें ओवरलोड पकड़ा गया। करीब 11 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।
0 ऐश परिवहन में बिना तिरपाल सड़क पर दौड़ते पकड़े गए 120 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर एक लाख 91 हजार 200 रुपए जुर्माना लगाया गया।
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