दुल्हन को विवाह में उपहार और जो स्त्री धन मिलता है, उसकी लिस्टिंग जरूरी है। उन सामग्रियों की लिस्ट नहीं होने पर दहेज़ प्रकरण बनने की दशा में उनकी वापसी में दिक्कत होती है। इस प्रकार की किसी भी समस्या होने पर पीड़ित महिला 181 मे शिकायत कर सकती है। हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सभी लड़कियों को शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बना रही है। महिलाओं को अगर कार्यस्थल में परेशानी होती है, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा हो तो वर्ष 2013 में एक अधिनियम लाया गया, ताकि महिलाएं जिस जगह में काम कर रही हैं, वहां निर्भीक होकर काम कर सकें।
कोरबा(theValleyvraph.com)। यह बातें कमला नेहरू महाविद्यालय एवं ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जागरूकता शिविर में महिला बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी (घरेलू हिंसा) श्रीमती रजनी मारिया ने छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहीं।
विधि के विद्यार्थी के नाते आस पास निगाह रखें, पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने प्रेरित करें : डॉ प्रशांत बोपापुरकर
इस चर्चा उपरांत कमला नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रशांत बोपापुरकर ने कहा कि खासकर विधि के विद्यार्थी होने के नाते इन युवाओं को अपने आस पास की इस तरह की घटनाओं पर निगाह रखना चाहिए और अपने कानूनी ज्ञान से पीड़ितों को जागरूक कर न्याय की प्राप्ति के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा की प्राचार्य डॉ किरण चौहान ने किया। मंच संचालन विधि कॉलेज के सहायक प्राध्यापक महिपाल कहरा ने किया। इस अवसर पर कमला नेहरू एवं ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
कोई बच्चा मुश्किल में दिखे तो पहल करें, 1098 पर कॉल एक मासूम जिंदगी बचा सकता है : अनुराधा सिंह
चाइल्ड लाइन कोरबा की टीम से उपस्थित अनुराधा सिंह ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों की लिए काम करता है। बच्चों के लिए क़ानून के तहत चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 सहायता दी जाती है। मुसीबत में पड़े बच्चों को देखें तो हाथ बढ़ाएं और उनकी मदद के लिए 1098 पर किया गया सिर्फ एक कॉल मासूम जिंदगी बचा सकती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून हैं, जिनमें पाक्सो एक्ट शामिल है। बच्चों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील वीडियो दिखाना, अनाथ बच्चों से बाल मजदूरी अपराध की श्रेणी में आता है। फैक्ट्री में 18 साल के बच्चे काम नहीं कर सकते।
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