करोड़ों की बकाया वसूली के चलते अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दरभंगा हाउस स्थित शाखा में संचालित सीसीएल का बैंक एकाउंट फ्रीज कर दिया है।
दरभंगा। करोड़ों की बकाया राशि की वसूली के लिए दरभंगा हाउस स्थित SBI बैंक में सीसीएल के खाता को फ्रिज कर दिया है। खनन कार्य के बदले वर्षों से करोड़ों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। बैंक खाते को अटैच करने की कार्रवाई सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल और सत्यदेव के नेतृत्व में किया गया। इस कार्रवाई दो अलग-अलग व्यवसायिक मामलों की सुनवाई करते हुए अवर न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर किया गया। उक्त दोनों मामले राजधानी कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड और रणदेव एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अदालत में दर्ज कराए गए थे।
उल्लेखनीय होगा कि अदालत ने वर्ष 2010 में ही राशि के भुगतान का आदेश जारी कर दिए थे। इस बीच एक एक कर 14 साल बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया।
राजधानी कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में ब्याज सहित एक करोड़ 33 लाख 87 हजार 866 रुपये की वसूली को लेकर केस किया था। इसी तरह रणदेव एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ब्याज सहित दो करोड़ 39 लाख 37 हजार 794 रुपये की वसूली को लेकर अदालत में केस किया था। दोनों के पक्ष में वर्ष 2010 में ही राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। 14 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उसके बाद अदालत ने बैंक खाता फ्रिज करने का निर्देश दिया।
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