कोरबा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा, डीएसपी पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना बांगो के अपराध क्र0 229/2024 घारा 103 (1) बीएनएस के मामले में थाना बांगो क्षेत्र के चौकी मोरगा में ग्राम पतुरियाडांड जंगल निवासी विशाल आर्मो अपनी पत्नी धनमति उम्र 24 वर्ष के साथ बच्चों को लेकर अरसिंया से पतुरियाडांड़ अपने घर जा रहा था। रास्ते में पत्नी धनमति के द्वारा थक जाने से चलने से इंकार कर रही थी। तब विशाल द्वारा जबरन चलने को बोला। इस पर धनमति ने उसे अपशब्द कहे और विशाल को गुस्सा आ गया। उसने आपा खोते हुए हाथ मुक्का से धनमति के चेहरे गाल में कई बार मारपीट की। इस पर भी गुस्सा शांत न हुआ तो वहां से चट्टान रास्ते से आगे घर जाते समय आरोपी विशाल आर्मी के द्वारा पुनः डण्डा से सिर में मार दिया। जिससे धनमति चट्टान से नीचे गिर गई। मारपीट करने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण 16.12.2024 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता के द्वारा मर्ग की सूचना देने पर मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया गया था, जो पीएम रिपोर्ट एवं गवाहों के कथन, घटना स्थल का निरीक्षण के आधार पर आरोपी विशाल आर्मो पिता सावन उम्र 28 वर्ष साकिन पतुरियाडांड जूनापारा चौकी मोरगा थाना बांगो जिला कोरबा (छ.ग.) के विरूद्ध मारपीट कर हत्या करना अपराध सबूत पाये जाने पर हिरासत में लेकर दिनांक 20.12.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि मंगतूराम मरकाम (चौकी प्रभारी मोरगा). आरक्षक देवेन्द्र पैकरा, महिपाल, शिव चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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