रायपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की वर्तमान दर 53% को 1 जनवरी 2025 से संशोधित किया गया है। इस तिथि से प्रभावी प्रतिमाह देय मंहगाई राहत पेंशन/परिवार पेंशन का 55% (पचपन प्रतिशत) होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर के मुख्य अभियंता की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस आदेश में बताया गया है कि संशोधित दर के मान से महंगाई राहत का नियमित भुगतान माह अप्रैल, 2025 के पेंशन / परिवार पेंशन के साथ किया जाएगा।
माह जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक देय महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान माह अप्रेल 2025 से जून 2025 के पेंशन/परिवार पेंशन के साथ तीन समान किश्तो में किया जाएगा।
महंगाई राहत के भुगतान हेतु गणना के लिये 50 पैसा या उससे अधिक के अंश को एक रूपये तथा 50 पैसा से कम अंश को गणना में नहीं लिया जाएगा।
पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।