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पैक्ड सूजी मिसब्रांड केस पर डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील खारिज, सही ठहराई मोहनम बिग बाजार पर लगाई गई पेनाल्टी

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पैक्ड सूजी मिसब्रांड केस पर डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट में की मोहनम बिग बाजार जमनीपालीbके संचालकों द्वारा की गई अपील खारिज हो गई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी (4 आरोपी है) के ऊपर 3 लाख की पेनाल्टी सही ठहराया है।

कोरबा। मोहनम बिग बाजार जमनीपाली प्रोप. मोहन जैन , सुरेंद्र जैन से जुड़े पैक्ड सूजी मिसब्रांड केस में कटघोरा न्यायालय द्वारा 3 लाख की पेनाल्टी लगाई गई थी। जिससे आरोपी द्वारा संतुष्ट नही होकर बिलासपुर हाईकोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट में आरोपी के द्वारा फैसले के विरुद्ध अपील की गई थी। किंतु डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट जज ममता भोजवानी के द्वारा फैसले को सही बताते हुए यह टिप्पणी की गई कि न्यायालय के द्वारा प्रत्येक आरोपी (4 आरोपी है) के ऊपर 3 लाख की पेनाल्टी लगाने का अधिकार है और जो पेनाल्टी है उस दृष्टिकोण से कम है इसलिये कटघोरा न्यायालय की 3 लाख की पेनाल्टी सही है और आरोपियों की अपील खारिज की जाती है।

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