31st के सेलिब्रेशन से पहले पुलिस कप्तान ने पावर सिटी के नागरिकों से मांगे 8 वचन, कहा- ये संकल्प निभाएं और नए साल का स्वागत करें


आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने कहा- 31 दिसंबर की रात लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए शांति और सौहार्द्र के साथ नव वर्ष का उत्सव मनाएं।

नव वर्ष के स्वागत की खुशी में कोई खलल न पड़े, इसे लेकर जिला पुलिस ने भी खास तैयारी कर रखी है। कोरबा एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बदमाशी की प्लानिंग कर रहे लोगों को चेतवानी देते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले काम न करें। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी नए साल का नया संकल्प रखते हुए जिलेवासियों से आठ वचन मांगे और अपने आस पास की अवांछित गतिविधि पर पैनी निगाह रखें। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशी साझा करें और नए साल का स्वागत करने की गुजारिश की है।

कोरबा(theValleygraph.com)। नियम कायदों की अवहेलना करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने नए वर्ष को सौहार्द्र और भाईचारे के साथ मनाने को लेकर निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में सभी थाना-चौकी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। यातायात पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नव वर्ष को देखते हुए जिले के भीड़ वाले इलाकों की निगरानी और असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखें। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक मनाएं। नए वर्ष पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह पुलिस तैनात रहेगी और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। किसी प्रकार की घटना को तुरंत ही थाना-चौकी प्रभारियों को बताएं एवं अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस अधीक्षक श्री शुक्ला ने कहा कि शांति-व्यवस्था बहाल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसमें आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है।

पुलिस कप्तान ने मांगे ये आठ वचन

  1. नागरिकों से त्यौहार के दिन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने।
  2. शराब पीकर वाहन नहीं चलाने।
  3. दोपहिया वाहन में तीन सवारी नहीं बैठे एवं हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं।
  4. तेज गति से वाहन नहीं चलाने।
  5. फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।
  6. फोर व्हीलर टू व्हीलर चलाते समय गाड़ियों के कागजात अपने पास रखें।
  7. ध्वनि यंत्र का उपयोग निर्धारित डेसिबल से ज्यादा आवाज में उपयोग न करें।
  8. उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि यंत्र के उपयोग की समय सीमा का पालन करें।

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