गदर और बाबू अंडा समेत 6 माह के लिए इन जिलों के दायरे से बाहर रहेंगे चार आरोपी, अब तक 11 जिलाबदर


अभ्यस्त अपराधियो के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार जारी है। जन सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक 11 अभ्यस्त आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है।

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.सं.) द्वारा जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बिलासपुर जिले मे अभ्यस्त अपराधियो के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिसमे पूर्व मे 7 आरोपियो के विरुद्ध व दिनांक 5/11 / 24 को 03 आरोपियो तथा मंगलवार 12 नवंबर को 01 आरोपी के विरुद्ध जिला बदर का आदेश हुआ है। जिला बदर के आरोपी आदेश उपरांत बिलासपुर जिले के अतिरिक्त जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही व बलौदा बाजार जिले की सीमा से 6 माह के लिए बाहर रहेगे, उक्त जिले की सीमा मे प्रवेश नहीं करेंगे।


 वर्तमान में जिला बदर किये गए 4 आरोपियो के नाम-

01. मृत्युंजय सिंह पिता केदारनाथ सिंह निवासी कंपनी गार्डन के सामने,डबरीपारा बिलासपुर

02. आसिफ खान पिता आजाद खान निवासी आजाद चैक मंगला बिलासपुर

03. गदर उर्फ मानस मेश्राम पिता राजेश मेश्राम निवासी मगरपारा बिलासपुर

04. बाबू अण्डा उर्फ प्रियनाथ वर्मा पिता संजय वर्मा निवासी शांति नगर सकरी बिलासपुर


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