हमारी सड़क पर हर 8वें दिन Hit-&-Run, ढाई साल में 129 प्रकरण दर्ज, पर दावा-जांच अधिकारी के समक्ष पेश मामलों की संख्या शून्य, पीड़ित परिवार स्कीम के फायदों से अंजान


कोरबा की सड़कों पर औसतन प्रत्येक सातवें या आठवें दिन कोई न कोई किसी को टक्कर मारकर न केवल लहूलुहान करता है, बल्कि घायल राजगीर को यूं ही रास्ते पर तड़पता छोड़ भाग जाता है। पिछले 28 माह में, यानी एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक कोरबा में हिट एंड रन (Hit & Run) के कुल 129 प्रकरण दर्ज हुए। यानी औसतन हर माह सड़क पर टक्कर मारकर भागने के चार केस सामने आ रहे हैं। पर पीड़ित परिवारों की ओर से दावा जांच अधिकारी को इनमें से एक भी प्रकरण नहीं भेजे गए। इसी अवधि में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हिट एंड रन के कुल 2325 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से मात्र 852 प्रकरण दावा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सके। ध्यान रहे कि भारत सरकार हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करती है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रूपये (मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को) गंभीर चोट के मामले में 50,000/- तक की मुआवजा राशि प्रदान की जा सकती है। ऐसे में पीड़ितों के परिवार की सहायता के लिए इस योजना और उसके लाभ के नियमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।


कोरबा(theValleygraph.com)। टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022 के तहत मंगलवार 12 नवंबर को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। दावा निपटान आयुक्त एवं कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत (IAS) की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। जिला स्तरीय समिति की बैठके तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022″ (Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents scheme, 2022) का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पर परिचय प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ‘टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022″ है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है। इसमें कुल 1 से लेकर 24 नियम हैं। जिसके तहत् “हिट एण्ड रन” के प्रकरण में मृतक के वैद्य परिवारजनों को 2,00,000/- रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000/- रूपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। बैठक में प्रमुख रूप से ADM दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, संयुक्त कलेक्टर मनोज बंजारे, संयुक्त कलेक्टर कौशल प्रसाद तेंदुलकर, कोरबा SDM सरोज महिलांगे, कटघोरा SDM रोहित सिंह, पोड़ी उपरोड़ा SDM तुलाराम भारद्वाज, पाली SDM सीमा पात्रे, CMHO डॉ एसएन केसरी, जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा, कोरबा CSP भूषण एक्का, NIC हेमंत जायसवाल एवं साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि के रूप में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के DRM शिव राजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 को ऐसे समझें

(घ) “नकदी रहित उपचार से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को धारा 182 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार प्रदत्त उपचार अभिप्रेत है।

(ड) “दावा जाँच अधिकारी से उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या किसी राज्य के के प्रत्येक राज्सव जिले की तालूका के राजस्व उपखंड का भारसाधक कोई अन्य अधिकारी या उपखंड अधिकारी अथवा तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून का ऐसा अन्य अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है।

(च) “दावा निपटान आयुक्त” से जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त कलेक्टर या राज्य के राजस्व जिले का भारसाधक कोई अन्य अधिकारी जो इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है।


पैरा 20 के तहत ऐसे करें आवेदन

हिट एण्ड रन’ के प्रकरणों में प्रतिकार राशि हेतु मृतक/घायल के कानूनी प्रतिनिधि / पीड़ित गंभीर घायल से प्ररूप (प्रतिकर के लिए आवेदन) और प्ररूप (दावे की वापसी के लिए वचनबंध पत्र) को विधिवत भरवाकर नीचे दर्शित नीचे दर्शित निम्नांकित दस्तावेज को संलग्न कर दावा जॉच अधिकारी (SDM) अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा) के समक्ष प्रस्तुत करें:-

01. दावेदार के बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (जिसमें शाखा का नाम, बैंक खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी, कोड की जानकारी हो)

02. पीड़ित के इलाज करने वाले अस्पताल के कैशलेस बिल। (यदि हो तो)

03. पीड़ित का आई.डी. प्रुफ दस्तावेज

04. दावेदार का आईडी प्रूफ दस्तावेज

05 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रति

06 मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट

07 मृत्यु प्रमाण पत्र


पैरा 21 के तहत दावा जॉच अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

दावा जाँच अधिकारी क्लेम आवेदन पत्र प्राप्त होने उपरांत प्रकरण की सत्यता व मुआवजे के असली हकदार के संबंध में सुक्ष्मता से जाँच कर 01 माह के भीतर मामले में जॉच पूर्ण कर प्ररूप 2 में अपनी रिपोर्ट दावा निपटान आयुक्त यथा कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

दावा जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृत/अतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पताः

2 दुर्घटना का रथान, तारीख और समयः

3. उस पुलिस थाने की विशिष्टियां जिसमें दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत की गई थीः

4. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी की विशिष्टियां जिसने मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की परीक्षा की थीः

5. समन और परीक्षित किए गए व्यक्ति की विशिष्टियांः 6

6. क्या टक्कर मारकर भागना मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु/अति के तथ्य स्थापित हुए हैं या नहीं और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के कारण

7 प्रतिकर के संदाय के लिए पात्र वावाकर्ता (दावाकर्ताओं) का नाम और पताः

8. पीड़ित द्वारा नगदी रहित उपचार पर खर्च की गई रकमः दावाकर्ता को संदाय के लिए सिफारिश की गई प्रतिकर की

9. रकम (एक से अधिक दावाकर्ता होने की दशा में वह रकम जिसके लिए प्रत्येक दावाकर्ता पात्र है और उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएं):

10. कोई अन्य सूचना या अभिलेख जो वाचे के निपटान के लिए सुसंगत या उपयोगी है:


15 दिवस के भीतर प्ररूप 3 में पारित करना होगा यह आदेश

प्रकरण की वास्तविकता से संतुष्ट उपरांत 15 दिवस के भीतर प्ररूप 3 में आदेश पारित कर दावेदार को “हिट एण्ड रन” प्रतिकार राशि भुगतान किए जाने के लिए प्रकरण साधारण बीमा परिषद को प्रेषित किया जाएगा।


जहां दावा निपटान आयुक्त किसी रिपोर्ट को पैरा 22 के उप पैरा (3) के अधीन अतिरिका जाँच के लिए दावा जाँच अधिकारी को लौटा देता है, यहाँ दावा जाँच अधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच करेगा जो आवश्यकक हो और उसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर चावा निपटान आयुक्त को अंतिम आदेश के लिए पुन प्रस्तुत करेगा।


साधारण बीमा परिषद, प्ररूप 3 के मंजूरी आदेश प्राप्ति उपरांत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों की पुष्टि कर 15 दिवस के भीतर पीडित घायल / मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के बैंक एकाउंट में ई-भुगतान करेगा।


साधारण बीमा परिषद इस स्कीम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को एक प्रति देकर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


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