RTE : अभिभावक ध्यान दें… 1 से 31 मार्च तक पंजीयन, 18 जुलाई से लिए जा सकेंगे मनपसंद स्कूलों में दाखिले


निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में कराने पोर्टल खुलने की राह देख रहे पलकों के लिए काम की खबर है। ऑनलाईन आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश की कार्यवाही की समय सारिणी जारी हो गई है। स्टूडेंट्स का पंजीयन (आवेदन) 1 मार्च से 31 मार्च 2025 तक किया जा सकेगा। स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई 2025 तक चलेगी।


रायपुर/कोरबा( http://theValleygraph.com)। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के संबंध में कलेक्टर, समस्त संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग) एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन/भर्ती की कार्यवाही की जानी है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाईन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।


इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत् नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के संबंध में आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा तथा प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया, एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया के लिए समय सारिणी से भी अवगत कराया गया है।






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