प्राचार्य बनना हो तो गोपनीय चरित्रावली के साथ प्रस्तुत करना होगा वर्ष 2019 से 2023 के बीच अचल संपत्ति का ब्योरा


theValleygraph.com

प्राचार्य ‘टी’ संवर्ग के पद पर पदोन्नति को लेकर उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने एक पत्र जारी किया है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग को जारी पत्र में पदोन्नति प्रक्रिया से अवगत कराते हुए व्याख्याता टी संवर्ग, व्याख्याता (LB) संवर्ग और माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों से गोपनीय चरित्रवली भेजने कहा गया है। इसके साथ ही उन्हें वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की उनकी अचल संपत्ति का ब्योरा भी मंगाया गया है।

इस पत्र के अनुसार व्याख्याता एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला ‘टी’ संवर्ग से प्राचार्य संवर्ग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पदोन्नति के लिए व्याख्याता एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला ‘टी’ संवर्ग के प्रस्ताव के तहत पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में जानकारी भरने कहा गया है। प्रपत्र 1, 2 व 3 अनुसार हार्ड एवं साफ्टकॉपी में मांगा गया डाटा भरकर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के सहायक संचालक व प्रभारी लिपिक के साथ 22 जुलाई 2024 तक उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने कहा गया है।

प्रपत्र में इस तरह देनी है जानकारी

व्याख्याता टी संवर्ग के लिए वरिष्ठता क्रमांक 1.04.2024 की अंतरिम वरिष्ठता सूची के सरल क्रमांक 1 से 1270 तक, व्याख्याता (एल.बी.) संवर्ग लिए दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में व्याख्याता (एल.बी.) ई संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची के सरल क्रमांक 01 से 408 तक और प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) के लिए दिनांक 01.04.2024 की अंतरिम वरिष्ठता सूची के स.क्र 01 से 1012 तक निर्धारित किया गया है। सभी को वर्ष 2019 से 2023 तक का गोपनीय चरित्रावली और वर्ष 2019 से 2023 तक का अचल संपत्ति विवरण भेजने कहा गया है।


आरोप…प्राचार्य पदोन्नति के लिए व्याख्याता टीएलबी की संख्या को नियम विरुद्ध किया गया कम : छग शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डॉ. गिरीश केशकर ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के हजारों पद रिक्त हैं। इन विद्यालयों की व्यवस्था प्रभारी प्राचार्यो के भरोसे चल रही है। अब शासन ने प्राचार्यो के इन रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी तारतम्य में 4 जुलाई को लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालको को पत्र जारी कर ई एवं टी संवर्ग के व्याख्याता, व्याख्याता एलबी एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के गोपनीय चरित्रावली मंगाया गया है। इसमें जो टी एलबी संवर्ग की संख्या दी गयी है इसको लेकर टी एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं में भारी नाराजगी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डॉ गिरीश केशकर ने बताया कि पदोन्नति हेतु व्याख्याता टीएलबी की जो संख्या दी गयी है गोपनीय चरित्रावली मंगाने के लिए वह संख्या राजपत्र में जारी भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के नियम के विपरीत है। इस नियम के अनुसार प्राचार्य पद पर पदोन्नति कुल रिक्त पद का 10 प्रतिशत विभागीय सीधी भर्ती के से 25 प्रतिशत पद माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक से, बचे 65 प्रतिशत व्याख्याताओं से और इस 65 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत नियमित व्याख्याता से एवं 30 प्रतिशत व्याख्याता एलबी से किया जाना है। परंतु जारी पत्र में व्याख्याता टीएलबी की जो संख्या 408 दिया गया है वो किसी नियम से सही नहीं है। जो आंकड़े दिए गए हैं जारी पत्र में उसके आधार पर व्याख्याता टीएलबी की संख्या 605 होता है। इस प्रकार से जारी पत्र में व्याख्याता टी एलबी के 197 पद को कम करके बताया गया है। वहीं माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों की संख्या 672 होना था उसे 1012 दिया गया है।

जल्द ही इस बड़ी त्रुटि से संचालनालय व शिक्षा सचिव को कराया जाएगा अवगत ; डॉ केशकर 

प्रांताध्यक्ष डॉ गिरीश केशकर ने बताया कि इस त्रुटि के अलावा भी 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में भारी त्रुटि है। एक तरफ जहां मृत, सेवा त्याग चुके एवं सेवा निवृत्त व्याख्याताओं के नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित नहीं किया गया है वहीं वरिष्ठता क्रम में भी विसंगति व्याप्त है। टीएलबी संवर्ग के व्याख्याताओं में इसे लेकर भारी नाराजगी व्याप्त है। जल्द ही इस बड़ी त्रुटि के संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय एवं शिक्षा सचिव से चर्चा कर अवगत कराया जाएगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *