प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने कहा- प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में राजपत्र में प्रकाशित नियमों का परिपालन नहीं, संचालक से की गई त्रुटियां दूर कर नियमानुसार Pramotion की मांग


रायपुर/कोरबा(theValleygraph.com)। प्राचार्य टी संवर्ग के पद पर पदोन्नति के संबंध में त्रुटि सुधार को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन सौंपा है। इसी माह 4 जुलाई को संचालनालय से जारी पत्र का संदर्भ देते हुए अवगत कराया गया है कि प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में राजपत्र में प्रकाशित नियमों का परिपालन नहीं किया गया है। उन्हें दो बिंदुओं पर फोकस करते हुए त्रुटियों के संबंध में बताया कि पहली बात यह कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 538 दिनांक 28/06/2023 के अनुसार व्याख्याता टी संवर्ग दिनांक 01/04/2023 की वरिष्ठता सूची के सरल क्रमांक 1 से 550 तक गोपनीय चरित्रावली मंगाया गया था, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 04/07/2024 में वरिष्ठता सूची के सरल क्रमांक 1 से 408 तक मंगाया गया है जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र के नियम विरूद्ध है।

दूसरा बिंदु यह है कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 898 दिनांक 10/05/2024 को जारी वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु किए गए दावा आपत्ति का अद्यतन व अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी न किया जाकर पुराने वरिष्ठता सूची के आधार पर प्राचार्य पदोन्नति के लिये गोपनीय प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने इन दोनों समस्याओं का गंभीरतापूर्वक विचार कर त्वरित समस्या समाधान करने और प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्र के नियमानुसार कर्मचारी हित में पूरी किए जाने की संघ मांग की है।


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