खुले डाले में सवारी ढोते पकड़े गए मालवाहक, जुर्माने के साथ 3 माह के लिए DL निलंबित, फिर पकड़े गए तो निरस्त हो जाएंगे लाइसेंस


जिला परिवहन विभाग कोरबा ने दिखाई सख्ती, यातायात पुलिस की टीम का जांच अभियान भी जारी

कोरबा(thevalleygraph.com)। शहरी इलाके में बस या आॅटोरिक्शे के सुरक्षित सफर के विपरीत खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पिकअप या मेटाडोर जैसे खुले डाले के वाहनों में खतरा मोल लेकर आना-जाना करते देखे जाते हैं। ऐसे में छोटा हादसा भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें मालवाहकों पर बैठे सवारियों को जानलेवा दुर्घटना का शिकार बनना पड़ा। हाल ही में बड़ी दुर्घटना कवर्धा और उसके बाद एक हादसा कोरबा जिले में भी सामने आया। इन घटनाओं की रोकथाम को लेकर प्रशासन व पुलिस द्वारा लगातार जांच एवं कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है।

खुले डाले में सवारियों को ढोकर दौड़ रहे मालवाहनों की लापरवाही लोगों के लिए कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। मौजूदा स्थिति में कोरबा से लेकर कवर्धा तक, ऐसे अनेक हादसे सामने आए, जिनसे सबक लेकर अब शासन-प्रशासन एक्शन मोड पर है। यही वजह है जो बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। जिला परिवहन विभाग (डीटीओ) और खासकर यातायात पुलिस की टीम शहर व उपनगरीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले मार्गों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में जहां बड़ी संख्या में ऐसे माल वाहक वाहनों को पकड़ा गया, जिनके चालक खुले डाले पर सवारी लेकर दौड़ रहे थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब तक दो ऐसे मालवाहकों के चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जो खुली गाड़ी में सवारी लेकर परिचालन करते सड़क पर पकड़े गए हैं। इनमें मुड़ापार का रहने वाला चालक फगुनसाय धनुहार और अमृतलाल के लाइसेंस के निलंबन की कार्यवाही भी की जा रही है।

पहली बार 3 माह निलंबित होगा लाइसेंस, दोबारा में निरस्तीकरण
यातायात पुलिस के सहयोग से जांच अभियान के साथ पिछले कुछ दिनों में जुर्माने की ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। जिला परिवहन विभाग के मिली जानकारी के अनुसार मालवाहक वाहन में सवारी ढोते पहली बार पकड़े गए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किए जा रहे हैं। साथ में उन्हें समझाइश दी जा रही है कि वे सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन का परिचालन करें। थोड़े से फायदे के लिए खुले डाले में सवारी बैठाकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। सवारी ढो रहे खुले डाले के मालवाहकों के चालकों पर न केवल कार्यवाही की जा रही, खतरे से अवगत कराते हुए उन्हें समझाइश भी दी जा रही है। इसके अलावा यह चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर दोबारा इस तरह मालवाहक में सवारी ढोते पकड़े गए, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।


फैक्ट फाइल
22 मई को 5 वाहनों पर 22600
23 मई को 7 वाहनों पर 19800
24 मई को 2 वाहनों पर 4600
कुल- 14 वाहन- 47000 रुपये अर्थदंड


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