चुनावी बांड के जरिए वसूली का आरोप, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश


न्यूज डेस्क. एक विशेष लोक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

इस शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से व्यवसायी ANIL AGRAWAL की फर्म से लगभग 230 करोड़ और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ वसूले गए।

जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बैंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री NIRMLA SEETARAMAN सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बैंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ACMM कोर्ट ने एक आदेश जारी कर शिकायत की एक प्रति और रिकॉर्ड थाने को भेजने का निर्देश भी दिया है। एफआईआर लंबित होने के कारण सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई है।
कोर्ट ने TILAKNAGAR पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण के साथ-साथ BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, BJP प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, BJP नेता नलिन कुमार कतील, केंद्रीय और राज्य बीजेपी कार्यालय और ED विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।


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