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सूचना के अधिकार के तहत 20 साल से पुरानी जानकारी देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है : डॉ तरूण धर दीवान

जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार 21 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे प्रार्थना सभा कक्ष जल संसाधन परिसर बिलासपुर में आयोजित किया गया है। जिसमें सूचना का अधिकार के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ तरुण धर दीवान ने मुख्य वक्ता के रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूचना के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।


बिलासपुर। इस कार्यशाला जिसमें जिला स्तर के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में जन सूचना अधिकारी रजनी भगत, शिव कवर एवं जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।
डॉ तरुण धर दीवान ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने 2022 में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी अपनी जानकारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कार्यों में शीघ्रता आती है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक काफी संख्या मे अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने वेब पोर्टल के प्रमुख बिंदुओं को भी स्पष्ट किया। इनमें जनसूचना अधिकारी के पंजीकरण में उनके नाम, पता, पदनाम और जन सूचना अधिकारी की जानकारी आवश्यक होती है। डॉ दीवान ने बताया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी, आवेदक को 30 से 45 दिन का समय देता है, और आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपये साधारण डाक के लिए लिया जाता है। कार्यशाला में डॉ दीवान ने यह भी बताया कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए जानकारी मुफ्त होती है और उन्हें एसईसीसी सूची के आधार पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना के अधिकार के तहत 20 साल से पुरानी जानकारी देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।
कार्यशाला के दौरान, अधिकारियों ने डॉ दीवान से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिनका उन्होंने समाधान किया। इस मौके पर सभी विभाग के अनुभागयी अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। यह कार्यशाला अधिकारियों को सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी, जिससे जन सूचना की प्राप्ति में पारदर्शिता और तत्परता आएगी।

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