गणपति विसर्जन के लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य, सड़क में लगाया पंडाल तो होगी सख्त कार्रवाई


जिला स्तरीय शांति समिति में निर्णय, प्रतिमा की ऊंचाई पर भी गाइडलाइन जारी, शांति और सौहार्द्र कायम रखते हुए श्रीगणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद का उत्सव मनाने का संकल्प।

कोरबा(theValleygraph.com)। इस बार भी गणपति विसर्जन करने से पहले जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सबसे पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी, विर्सजन स्थल, उसके रूट और शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या जैसी जानकारियां भी दर्ज करानी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही श्रद्धालु अपने गणपति बप्पा की विदाई धूमधाम से कर सकेंगे। यह भी कहा गया है कि आवागमन वाली सड़कों पर पंडाल न लगाई जाए। मुख्य मार्ग में बैनर पोस्टर लगाने पर कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। शांति और सौहार्द्र कायम रखते हुए श्रीगणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद का उत्सव मनाने का संकल्प लिया है।

शुक्रवार को आगामी दिनों में मनाए जाने वाले पर्वों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में हुई यह बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। एसपी उदय किरण, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, दिनेश नाग, अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, तहसीलदार अमित केरकेट्टा की उपस्थिति में हुई बैठक में प्रमुख रूप से 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 28 सितंबर को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी), अनंत चतुर्दशी, भगत सिंह जयंती को शांति पूर्वक मनाए जाने के विषय पर आवश्यक चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया है कि जिले में हमेशा की तरह सभी पर्व को शान्ति और सौहार्दपूर्ण मनाया जाएगा। किसी की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने और समाज को भड़काने वाले कार्य न किए जाएं। जिले की शांति व्यवस्था और सदभावनापूर्ण माहौल को खराब करने वालों पर कड़ी कार्यवाही का निर्णय लिया गया। शांति समिति की बैठक में गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर समितियों को निर्देशित किया गया कि विसर्जन से पूर्व वे नियमानुसार सूचना और अनुमति अपने क्षेत्र के एसडीएम से लेवें। इस दौरान विसर्जन रुट और स्थल की जानकारी भी देनी होगी।
प्रतिमा की ऊंचाई पर भी गाइडलाइन जारी
प्रतिमा की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा न हो, ताकि जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें। जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि आवागमन वाले सड़कों पर पंडाल न लगाई जाए। मुख्य मार्ग में बैनर पोस्टर लगाने पर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी कार्यक्रम या पंडाल के लिए विद्युत कनेक्शन भी नियमानुसार प्राप्त करें। जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम स्थल पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित न हो इसका भी समुचित ध्यान रखा जाए।
तैराक-गोताखोर, अग्निशमन और चिकित्सक रहें तैयार
बैठक में यह भी कहा गया है कि विद्युत तार के संपर्क में कोई न आ सकें, इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विसर्जन स्थल पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, तैराक-गोताखोरों की व्यवस्था, अग्निशमन, अस्पताल में आपात स्थिति के लिए चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह ईद-ए-मिलाद के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित थे।

 


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