विधानसभा निर्वाचन 2023:- निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैंक प्रबंधकों की बैठक आयोजित, अवैध शराब के परिवहन-भंडारण और विक्रय पर की जा रही निगरानी
कोरबा(thevalleygraph.com)। चुनाव सिर पर है और ऐसे में हर छोटी-बड़ी पर अप्रत्याशित हरकत पर पैनी नजर रखा जाना लाजमी हो जाता है। इसी कड़ी में अब अगर किसी बैंक में अचानक बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन होता है, तो उसकी निगरानी करते हुए बैंकों को सूचित करने कहा गया है। बैंकर्स को अलर्ट मोड पर करते हुए इस तरह के लेन-देन की निगरानी करने कहा गया है। इन बातों को लेकर शनिवार को विभिन्न विभागों के साथ जिले के बैंक प्रबंधनों की एक बैठक ली गई और निर्वाचन व्यय को लेकर आयोग की गाइडलाइन से रूबरू कराया गया।
विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में शनिवार को कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे की उपस्थिति में जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में यह बैठक ली गई। सभी बैंकों को निर्वाचन आयोग द्वारा रुपए के लेनदेन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए है। इसलिए बैंक के माध्यम से होने वाले लेनदेन में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिक लेनदेन होने तथा किसी भी लेन-देन में शंका होने पर उसकी सूचना निर्वाचन की टीम को समय पर दें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को नियमों का पालन कड़ाई से करने तथा किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की हिदायत दी है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान एटीएम हेतु नगदी ले जाने वाले वाहनों तथा कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखने के निर्देश दिए। साथ ही निष्पक्ष चुनाव हेतु बैंकर्स से सहयोग की अपील की। इस दौरान बैंकर्स को ईएसएमएस सॉफ्टवेयर-एप के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। सेक्टर आॅफिसर, मास्टर ट्रेनर, एमसीएमसी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण व कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के प्रिंटरों और प्रकाशकों, बैंकर्स, आबकारी व वाणिज्यकर व आयकर विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सेवा राम दिवान, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ. एम एम जोशी, डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान ईव्हीएम, वीवीपैट के संचालन गतिविधियों की बारीकियों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। जिला पंचायत में आयोजित सेक्टर आॅफिसर, मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण में जिला मास्टर ट्रेनर्स डॉ. एमएम जोशी ने अधिकारियों को ईव्हीएम, वीवीपैट मशीनों के संचालन, विभिन्न गतिविधियों, बरती जानी वाली सावधानियों के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान मशीनों में टैग लगाने, संचालन करने, चालू-बंद करने, मॉक पोल, वास्तविक मतदान कराने आदि सभी पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता, ईव्हीएम मशीन के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
बिना घोषणा पत्र प्रिंटिंग आर्डर न लें, नियमों का पालन करें
विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में निहित प्रावधानों और दिशा निदेर्शों का पालन करना होगा। मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे के भीतर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य व आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेगा। प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जाएगा। बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर ना लें। कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो। भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों और आयोग-ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रचार सामग्री प्रिंट करने पर भी मुद्रकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
अवैध शराब के परिवहन-भंडारण और विक्रय पर किी जा रही निगरानी
आबकारी विभाग की बैठक में विभाग को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान जिले में अवैध शराब के परिवहन, भण्डारण विक्रय पर नियंत्रण हेतु सतत निगरानी रखी जाए व टीम गठन कर अवैध शराब विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही कर जब्ती कार्यवाही की जाए। साथ ही जिले के देशी विदेशी मदिरा दुकानों, वेयरहाउस की स्टॉक पंजी को नियमित अद्यतन किया जाए। वाणिज्यकर व आयकर विभाग की आयोजित बैठक में विभाग को निर्देशित किया कि आयकर विभाग निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध धन की जब्ती हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के पास 10 लाख से अधिक की राशि पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाए। हेलीपैड पर कार्यवाही हेतु टीम का गठन व सूचना मिलने पर कार्यवाही के लिए भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार वाणिज्यकर विभाग को निर्देशित किया कि 50 हजार से अधिक की सामग्री आदि के बिल की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तैयारियां सुनिश्चित करे व बिना बिल के 10 हजार से अधिक की सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की भी जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।