कोरबा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्यों के पदीय कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ के माध्यम से जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय से संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निर्वहन करने के साथ साथ अध्यापन कार्य की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। प्राचार्यो को संबंधित विद्यालय में आवश्यकतानुसार कम से कम 2 कालखण्ड अध्यापन प्रतिदिन करने कहा गया है।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा राज्य के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्य विद्यालय स्तर पर अपने पदीय कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:-
(1) संबंधित विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय से संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(2) संबंधित विद्यालय के प्राचार्य आवश्यकतानुसार कम से कम 02 कालखण्ड अध्यापन प्रतिदिन करेंगे।
(3) विद्यालय भवन के ड्राईंग डिजाईन अनुसार प्राचार्य कक्ष/लिपिक कक्ष/स्टाफ कक्ष हेतु निर्धारित कक्ष में ही प्राचार्य/लिपिक/स्टाफ बैठेंगे। निर्धारित कक्ष के अलावा अध्यापन कक्ष का उपयोग प्राचार्य/लिपिक/स्टाफ के बैठने हेतु नहीं करेंगे।
(4) विद्यालय में स्थित बड़े-बड़े कक्षों का उपयोग छात्र-छात्राओं के अध्ययन अध्यापन हेतु किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है।






