0 सुप्रीम कोर्ट आई एनजीटी की गाइडलाइन के अनुरूप त्योहारों पर पटाखे जलाने को लेकर प्रशासन निर्देश जारी।
कोरबा(theValleygraph.com)। इस बार दीपावली के त्योहार में आतिशबाजी का वक्त थोड़ा कम मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन के हवाले प्रशासन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक दिवाली की रात पटाखे फोड़ने केवल दो घंटे ही मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय के निर्देश भी दिए गए हैं। दीपावली के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे छुड़ाने का शौक पूरा किया जा सकेगा। इसी तरह छठ पूजा, गुरू पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस, नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
लड़ियों की बिक्री, उपयोग व निर्माण प्रतिबंधित
उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।