Video:- अपर संचालक, कृषि संचालनालय का अलर्ट जारी।
बंगाल की खड़ी से उपजे तूफान का असर आपकी फसल पर पड़ा है और खरीफ अथवा रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है तो किसान बंधुओं को इस क्षति की भरपाई भरपाई मिल सकती है। पर उसके लिए उन्हें अपनी फसल में हुई क्षति की जानकारी या सूचना 72 घंटे के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद सर्वे और मूल्यांकन का नुकसान का आंकलन किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत बीमा कंपनी की ओर से प्रदान की जाएगी।
रायपुर(theValleygraph.com)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अतर्गत मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत उल्लेखित जोखिम के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुई फराल क्षति का प्रावधानानुसार सर्वेक्षण और दावा भुगतान के संबंध में संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक नं. 2. नया रायपुर अटल नगर की ओर से एक पत्र उप संचालक कृषि एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (DLMC, PMFBY) को जारी किया गया है।
अपर संचालक, कृषि संचालनालय के इस पत्र में कहा गया है कि कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम वर्षा हुई है। जिससे कृषकों की फसल को नुकसान होने की संभावना है। इस संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रावधान है। जिसके अनुसार फसल क्षति का मूल्यांकन और दावा भुगतान के लिए पात्र बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति की राशि क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाना है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मैदानी अमलों के माध्यम से उनके क्षेत्र में कृषकों के मध्य क्रियान्वयक बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर 1800-11-6515, 1800-209-5959 व 1800-266-0700, 14447 तथा योजना प्रावधान अंतर्गत कृषकों द्वारा 72 घण्टे के भीतर घटित आपदा की सूचना देने के लिए कृषकों को अवगत करने और समझाइश देने कहा गया है, ताकि समय-सीमा में कृषकों द्वारा आपदा की सूचना प्रदान कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।