सीबीएसई स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। अगले कुछ दिनों में माध्यमिक शिक्षा मंडल और काॅलेजों के इम्तिहान में शुरु हो जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स अभी तनाव में हैं और अपनी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जगह-जगह बस रहे स्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारत संयंत्र उनकी पढ़ाई में खलल डालने के साथ विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस बात पर फोकस करते हुए पुलिस महकमें ने शनिवार को एक खास मीटिंग ली। थाने-चैकियों में लगे दरबार में खास डीजे वालों को तलब किया गया और स्पष्ट कहा गया कि अभी परीक्षाओं का दौर है और ऐसे में शोर न मचाएं। अगर बच्चों को कठिनाई हुई तो वह भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, जो उन्हें शोर मचाकर परेशान कर रहे हैं। डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
कोरबा(thevalleygraph.com)। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ तिवारी (IPS) के निर्देश पर शनिवार को जिले के विभिन्न थाना-चैकियों में डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई थी। पुलिस ने उन्हें उच्च न्यायालय बिलासपुर से जारी निर्देशों को पालन करने एवं बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर शोर न मचाने की समझाइश दी। एसपी श्री तिवारी के मार्गदर्शन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व सीएसपी नेहा वर्मा के सुपरविजन में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे संचालकों को फिलहाल तेज आवाज में ध्वनि उपकरण न बजाने व शोर न मचाने की समझाइश दी। इस बैठक में थाना प्रभारी के साथ कार्यपालिक दंडाधिकारी भी उपस्थित रहे।
डीजे साउंड में साउंड लिमिटर लगाने के निर्देश
बैठक में डीजे संचालकों को डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही प्रयोग किए जा रहे वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान दिए जाने और रात 10 बजे के बाद इनका इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगाई गई। एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने की हिदायत दी गई है। अन्यथा डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।